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देवरिया में गो तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, फायरिंग के बाद तीन गिरफ्तार

Published: Thu, 13 Aug 2026 09:48 AM (IST)

देवरिया में गोवंश लदे पिकअप को रोकने पर पुलिस पर फायरिंग हुई, जिसके बाद मुठभेड़ में तीन गो तस्कर गिरफ्तार ...और पढ़ें

HighLights

  1. पुलिस ने गोवंश लदे पिकअप को रोकने का प्रयास किया।

  2. आरोपित ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में घायल।

  3. तीन गो तस्कर गिरफ्तार, गोवंश और हथियार बरामद हुए।

जागरण संवाददाता, देवरिया। गोवंश लदे पिकअप को रोकने पर चालक ने बैरियर तोड़कर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने पीछा किया तो मठिया चौराहे के पास वाहन रुक गया। पिकअप से उतरकर भागे तीन आरोपितों में से एक ने झाड़ियों की आड़ से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। ज

वाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से आरोपित घायल हो गया। पुलिस ने गोली चलाने वाले तस्कर समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। पिकअप से तीन गोवंश के बछड़े और एक भैंस बरामद हुई। मौके से तमंचा, खोखा और कारतूस भी मिला है। इसकी जानकारी एडिशनल एसपी दक्षिणी सुनील सिंह ने दी।

बरियारपुर थाने की पुलिस बुधवार की रात संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि पिकअप में गोवंश लादकर गोवध के लिए बिहार ले जाया जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने मठिया के पास बैरियर लगाकर पिकअप को रोकने का प्रयास किया। पशु लदे वाहन के चालक ने वाहन की गति बढ़ाकर बैरियर गिराते हुए निकलने की कोशिश की, लेकिन बैरियर की कील पिकअप के पहिये में फंस गई।

पुलिस ने पीछा कर मठिया चौराहे के पास पिकअप को रोक लिया। चालक समेत तीन लोग वाहन से उतरकर भागने लगे। पुलिस के अनुसार, आरोपितों ने पुलिस के घेरने की बात कहते हुए गोली मारने को कहा।

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इसी दौरान एक आरोपित पेड़ और झाड़ियों की आड़ में छिप गया और पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके दाहिने पैर में गोली लगी। घायल आरोपित की पहचान स्वयंवर यादव उम्र 45 वर्ष निवासी सुरौली टोला लक्ष्मीपुर, थाना सुरौली के रूप में हुई। उसे उपचार के लिए मेडिकल कालेज भेजा गया।

पुलिस ने मौके से हरिकेश यादव उम्र 37 वर्ष निवासी सुरौली टोला लक्ष्मीपुर और पन्नेलाल यादव उम्र 56 वर्ष निवासी डढ़िया बारी टोला, थाना एकौना को भी गिरफ्तार किया। स्वयंवर के पास से 315 बोर का तमंचा, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ।

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पुलिस के मुताबिक स्वयंवर यादव के विरुद्ध पूर्व में हत्या के प्रयास, गोवध निवारण अधिनियम, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। बरियारपुर थाने में तीनों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 109(1), आर्म्स एक्ट, गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।