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न्यायिक मजिस्ट्रेट ने माफिया रामू की 14 दिन के लिए बढ़ाई रिमांड

बुधवार को पांच घंटे न्यायालय में जमे रहे विवेचक आरोप पत्र दाखिल करने में विवेचक का छूट रहा पसीना

By JagranEdited By: Published: Wed, 30 Jun 2021 11:35 PM (IST)Updated: Wed, 30 Jun 2021 11:35 PM (IST)
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने माफिया रामू की 14 दिन के लिए बढ़ाई रिमांड
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने माफिया रामू की 14 दिन के लिए बढ़ाई रिमांड

जागरण संवाददाता, देवरिया: व्यापारी से रंगदारी मांगने के मामले में माफिया संजीव द्विवेदी रामू को जेल भेजने के बाद चार्जशीट दाखिल करने में पसीना छूट रहा है। एक सप्ताह से लगातार न्यायालय में दौड़ने के बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं हो सकी है। बुधवार को भी विवेचक को लौटना पड़ा। उधर न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित राज सिंह ने माफिया रामू की रिमांड 14 दिन के लिए बढ़ा दी है।

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व्यापारी निकुंज अग्रवाल से 2012 में रंगदारी मांगने के मामले में हाल ही में पूर्व विधान परिषद सदस्य व माफिया रामू द्विवेदी व तीन सहयोगियों को पुलिस ने जेल भेजा है। इसके बाद से ही चार्जशीट दाखिल करने के लिए पुलिस परेशान है। मुकदमे व आरोप पत्र में अपराध संख्या में भिन्नता के चलते चार्जशीट दाखिल करने में परेशानी पुलिस की बढ़ गई है। बुधवार को शहर कोतवाल राजू सिंह चार्जशीट लेकर न्यायालय पहुंचे, लेकिन किसी कारण से चार्जशीट दाखिल नहीं हो सकी। गुरुवार को जमानत याचिका पर सुनवाई भी है। अगर चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई तो इसका लाभ आरोपित को मिल सकता है। न्यायालय के आदेश पर 51 लोगों पर मुकदमा

भटनी: थाना क्षेत्र के कुरमौटा ठाकुर में भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर 51 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गौनरिया के संजीत राय ने कहा है कि तीन जून को कुरमौटा के अवधेश यादव समेत अन्य लोगों ने उनकी पिटाई की। इस मामले में उन्होंने पुलिस को तहरीर दी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद वह न्यायालय की शरण में चले गए। इस मामले में पुलिस ने अवधेश यादव व 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।


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