Move to Jagran APP

शर्तों के साथ आज से खुलेंगे माल, होटल व रेस्टोरेंट

सुबह सात से रात नौ बजे तक दुकानों व बाजारों को खोलने का समय तय

By JagranEdited By: Published: Sun, 20 Jun 2021 11:40 PM (IST)Updated: Sun, 20 Jun 2021 11:40 PM (IST)
शर्तों के साथ आज से खुलेंगे माल, होटल व रेस्टोरेंट
शर्तों के साथ आज से खुलेंगे माल, होटल व रेस्टोरेंट

जागरण संवाददाता, देवरिया: जिले में संक्रमण काफी कम होने पर जिला प्रशासन ने कोरोना क‌र्फ्यू में छूट प्रदान की है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार तक सभी दुकानें व बाजार सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे। शर्तों के साथ माल को खोलने की अनुमति दी जाएगी। दुकानों व रेस्टोरेंट में बैठने की व्यवस्था दूर-दूर होगी। शर्तों का उल्लंघन करने पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

loksabha election banner

जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने कहा कि शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी के साथ कोरोना क‌र्फ्यू लागू रहेगा। मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दो गज की दूरी व सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा। साप्ताहिक बंदी के दौरान शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन व फागिग का अभियान चलाया जाएगा। सरकारी विभागों में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी। कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। निजी कंपनियों के कार्यालयों में भी शर्तों का पालन अनिवार्य होगा। निजी कंपनियां वर्क फ्राम होम की व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। रेस्टोरेंट सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक 50 फीसद क्षमता के साथ खोले जाएंगे। गेट पर पल्स आक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर व सैनिटाइजर के साथ हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। सब्जी मंडी पूर्व की तरह खुलेंगी। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को बुलाने की अनुमति होगी। धर्मस्थलों के परिसर में 50 से अधिक श्रद्धालु इकट्ठे नहीं होंगे। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट व रोडवेज बस में स्क्रीनिग व एंटीजन जांच की जाएगी। दोपहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट, मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। तीन पहिया वाहन आटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो यात्री, बैटरी चलित ई-रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति व चार पहिया वाहनों में केवल चार व्यक्ति बैठेंगे। बंद रहेंगे स्कूल-कालेज में शिक्षण कार्य

स्कूल, कालेज व शिक्षण संस्थानों में शिक्षण कार्य बंद रहेंगे। माध्यमिक व उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिग संस्थानों में आनलाइन पढ़ाई की अनुमति होगी। सिनेमा हाल, स्टेडियम, स्वीमिग पूल व जिम खोलने की अनुमति अग्रिम आदेश तक नहीं होगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.