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कोर्ट ने दिया गिरिजा के बेटे को गिरफ्तार करने का आदेश

एसआइटी के विवेचक बृजेश ¨सह यादव की अर्जी पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तरन्नुम खान की अदालत ने कामना की

By JagranEdited By: Published: Wed, 14 Nov 2018 11:03 PM (IST)Updated: Wed, 14 Nov 2018 11:03 PM (IST)
कोर्ट ने दिया गिरिजा के बेटे को गिरफ्तार करने का आदेश

देवरिया: एसआइटी के विवेचक बृजेश ¨सह यादव की अर्जी पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तरन्नुम खान की अदालत ने देवरिया बालगृह बालिका कांड के मुख्य आरोपित गिरिजा त्रिपाठी के बेटे प्रदीप त्रिपाठी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। विवेचक का आरोप है कि आरोपित प्रदीप की अपराध की संलिप्तता पाए जाने पर गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया है। ऐसे में उसकी विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया जाना आवश्यक हो गया है। केस डायरी व विवेचक द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अदालत ने प्रदीप के गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया।

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