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ऋण के लिए 30 तक करें आवेदन

देवरिया : जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के अपर सांख्यिकीय अधिकारी जितेंद्र कुमार गौतम न

By JagranEdited By: Published: Wed, 18 Jul 2018 11:05 PM (IST)Updated: Wed, 18 Jul 2018 11:05 PM (IST)
ऋण के लिए 30 तक करें आवेदन

देवरिया : जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के अपर सांख्यिकीय अधिकारी जितेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर अपना उद्यम (विनिर्माण/सेवा) स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए निर्धारित प्रारुप पर आवेदन करें। आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष तक हो। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल व समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो। साथ ही पूर्व में संचालित किसी योजना जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यकम योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना व अन्य सरकारी योजना में मर्जिन मनी (सब्सिडी) का लाभ प्राप्त न किया हो। योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र की रुपये 25 लाख तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाइयों व सेवा क्षेत्र की रुपये 10 लाख तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना के लिए कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम रुपये 6.25 लाख व सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम रुपये 2.50 लाख की सीमा तक अनुदान/मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जाएगी।

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