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बीएसए पर आयोग ने लगाया 25 हजार अर्थदंड

सूचना न देने के कारण राज्य सूचना आयोग ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। उक्त धनराशि उनके वेतन से आहरित की जाएगी। क्षेत्र के हौली बलिया निवासी शब्बीर अहमद ने जन सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत पिछले वर्ष अक्टूबर 2017 में बीएसए से सूचना मांगी थी, जिसमें मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों सहित कई ¨बदुओं पर जानकारी शामिल थी।

By JagranEdited By: Published: Fri, 31 Aug 2018 11:50 PM (IST)Updated: Fri, 31 Aug 2018 11:50 PM (IST)
बीएसए पर आयोग ने लगाया 25 हजार अर्थदंड

देवरिया : सूचना न देने के कारण राज्य सूचना आयोग ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। उक्त धनराशि उनके वेतन से आहरित की जाएगी। क्षेत्र के हौली बलिया निवासी शब्बीर अहमद ने जन सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत पिछले वर्ष अक्टूबर 2017 में बीएसए से सूचना मांगी थी, जिसमें मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों सहित कई ¨बदुओं पर जानकारी शामिल थी। जिस पर विभाग जानकारी देने में एक वर्ष से हीलाहवाली करता रहा। स्थानीय स्तर पर सूचना न मिलने पर इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग में की थी।

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