छेड़छाड़ और धमकी देने के मामले में दो को सजा
जागरण संवाददाता, चित्रकूट : छेड़छाड़ करने के मामले में एक अभियुक्त को तीन साल सश्रम कारा
जागरण संवाददाता, चित्रकूट : छेड़छाड़ करने के मामले में एक अभियुक्त को तीन साल सश्रम कारावास और धमकी देने में एक अन्य को एक साल की सजा सुनाई गई है। घटना दो साल पहले कोतवाली कर्वी अंतर्गत हुई थी।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी दिलीप श्रीवास्तव ने बताया कि कोतवाली कर्वी अंतर्गत 16 दिसंबर 2016 को मामला दर्ज हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक वादी की पुत्री कक्षा 11 में एक कालेज में पढ़ती थी। जब वह कालेज से पढ़ कर साइकिल पर घर लौट रही थी तभी रास्ते में जितेंद्र कुमार पुत्र हरी प्रसाद निवासी छेछरिया बुजुर्ग ने गोहिया नदी के पास रोक लिया। जबरदस्ती उसको पुलिया के नीचे घसीट ले गया। वहां पर अश्लील हरकत करते हुए दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इसी दौरान कुछ लोगों के पहुंचने पर वह बेटी को छोड़कर भाग निकला। घर पहुंच कर पुत्री ने आपबीती सुनाई। वादी के मुताबिक शाम को आरोपित जितेंद्र अपने भाई चुनबाद के साथ घर पर आ धमका। गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जितेंद्र पर छेड़छाड़ और चुनबाद के खिलाफ धमकी देने को लेकर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को फैसला लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की विशेष न्यायालय के अपर सत्र न्यायधीश दिनेश कुमार प्रथम ने सुनाया। उन्होंने जितेंद्र को छेड़छाड़ का दोषी पाया। उसे तीन साल सश्रम कारावास के साथ पांच हजार रुपये अर्थ दंड व चुनबाद को धमकी देने के मामले में दोषी करार देते हुए एक साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।