सामुहिक दुष्कर्म में दो को आजीवन कारावास
जागरण संवाददाता चित्रकूट सामुहिक दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट में दो आरोपितों को आजीवन कारावास
जागरण संवाददाता, चित्रकूट : सामुहिक दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट में दो आरोपितों को आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। दोनों आरोपित को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
एसपी अंकित मित्तल ने बताया कि न्यायालय में लंबित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दी गई है। प्रभारी निरीक्षक मऊ सुभाषचंद्र चौरसिया व पैरोकार आरक्षी ओवेश खान ने कड़ी मेहनत कर पैरवी कहते हुए लंबित मुकदमें सजा कराई है। अपर सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में पॉक्सो व दुष्कर्म का मामला लंबित था। जिसमें गवाही कराकर आरोपित विजय निषाद पुत्र रामअभिलाश व रामलखन पुत्र शिवबाबू निवासी सुहेल थाना मऊ को आजीवन कारावास व दस-दस रुपये के आर्थिक दंड की सजा कराई गई है।