Move to Jagran APP

सामुहिक दुष्कर्म में दो को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता चित्रकूट सामुहिक दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट में दो आरोपितों को आजीवन कारावास

By JagranEdited By: Published: Fri, 30 Oct 2020 11:35 PM (IST)Updated: Fri, 30 Oct 2020 11:35 PM (IST)
सामुहिक दुष्कर्म में दो को आजीवन कारावास
सामुहिक दुष्कर्म में दो को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, चित्रकूट : सामुहिक दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट में दो आरोपितों को आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। दोनों आरोपित को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।

loksabha election banner

एसपी अंकित मित्तल ने बताया कि न्यायालय में लंबित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दी गई है। प्रभारी निरीक्षक मऊ सुभाषचंद्र चौरसिया व पैरोकार आरक्षी ओवेश खान ने कड़ी मेहनत कर पैरवी कहते हुए लंबित मुकदमें सजा कराई है। अपर सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में पॉक्सो व दुष्कर्म का मामला लंबित था। जिसमें गवाही कराकर आरोपित विजय निषाद पुत्र रामअभिलाश व रामलखन पुत्र शिवबाबू निवासी सुहेल थाना मऊ को आजीवन कारावास व दस-दस रुपये के आर्थिक दंड की सजा कराई गई है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.