पत्नी को जलाने के प्रयास में तीन साल की सजा
जागरण संवाददाता, चित्रकूट : पत्नी को जलाने के प्रयास में पति समेत तीन को 3-3 साल कारावास और
जागरण संवाददाता, चित्रकूट : पत्नी को जलाने के प्रयास में पति समेत तीन को 3-3 साल कारावास और दो-दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। तीन साल पहले रैपुरा थाने में दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायधीश अनुरोध मिश्र ने फैसला सुनाया है।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी दिलीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नटों का पुरवा बांधी थाना रैपुरा निवासी सुरेश नट उर्फ नियामत की पत्नी अंसारुन ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसके पहले पति सुबरन की मौत हो चुकी है। पति की मौत के बाद सुरेश नट ने उससे निकाह कर लिया। दोनों से एक पुत्री खुशबू पैदा हुई, जो छह साल की है। सुरेश की पहली पत्नी रसीदुन व उसके दो बालिग पुत्र बरकत व अरसे उसकी हत्या करना चाहते थे। इसके लिए कई बार मारपीट भी की थी। 16 अक्टूबर 2015 को रात में करीब 11 बजे खाना खाकर वह सोने लगी। बगल में उसकी बेटी खुशबू सोई थी। तभी पति सुरेश नट हाथ में केरोसिन की कट्टी लेकर आया। दोनों लड़के बरकत व अरसे और सौतन रसीदुन भी उसके कमरे में घुस आए। बरकत व अरसे ने उसे पकड़ लिया। सुरेश ने केरोसिन डाला और रसीदुन ने माचिस से आग लगा दी। उसकी चीख निकलने पर पड़ोसी सद्दाम, रहमत और अन्य आ गए। विवेचना के बाद पुलिस ने सुरेश नट, अरसे और रसीदुन के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। गुरुवार को अपर सत्र न्यायधीश अनुरोध मिश्र ने अंसारुन को जलाने के प्रयास में पति सुरेश, पहली पत्नी रसीदुन व पुत्र अरसे को दोषी मानते हुए तीन-तीन साल साधारण कारावास व दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।