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नाबालिग से दुष्कर्म में दस साल की सश्रम कैद

-बरगढ़ थानांतर्गत एक गांव में तीन साल पहले हुई थी घटना -विशेष न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधी

By JagranEdited By: Published: Wed, 23 Jan 2019 10:32 PM (IST)Updated: Wed, 23 Jan 2019 10:32 PM (IST)
नाबालिग से दुष्कर्म में दस साल की सश्रम कैद
नाबालिग से दुष्कर्म में दस साल की सश्रम कैद

-बरगढ़ थानांतर्गत एक गांव में तीन साल पहले हुई थी घटना

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-विशेष न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

जागरण संवाददाता, चित्रकूट : नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी मिलने पर अभियुक्त को दस साल सश्रम कारावास की सजा हुई है। तीन साल पुराने मामले में विशेष न्यायालय लैंगिक अपराध के अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार प्रथम ने यह फैसला बुधवार को सुनाया।

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी दिलीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बरगढ़ निवासी एक महिला ने थाने में मामला दर्ज कराया था कि 13 जून 2015 की रात को गांव के सुरेश तिवारी पुत्र प्रमोद, उसके भाई मोहित, रोहित व भुगलू ने योजना बनाकर उनकी 14 वर्षीय बेटी का निजी वाहन से अपहरण कर लिया था। उस दिन पति भी घर पर नहीं थे। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने 27 जून को मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। बाद में न्यायालय में सुरेश के खिलाफ धारा 363, 366, 376 (2) सहित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल की थी। बुधवार को विशेष न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार प्रथम ने मामले में सुरेश को दोष सिद्ध पाया। उसे दस साल सश्रम कारावास कैद के साथ 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।


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