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Chitrakoot: नशीला पदार्थ खिलाकर होटल में युवती से किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने दी दस वर्ष जेल की सजा

Chitrakoot अनुसूचित जाति की युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को न्यायालय दोषी ठहराया और 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 14 हजार अर्थदंड भी लगाया है। तहरीर के मुताबिक आरोपित ने होटल में अपने साथियों के साथ मिलकर युवती से दुष्कर्म किया था।

By Jagran NewsEdited By: MOHAMMAD AQIB KHANPublished: Mon, 23 Jan 2023 09:28 PM (IST)Updated: Mon, 23 Jan 2023 09:28 PM (IST)
Chitrakoot: नशीला पदार्थ खिलाकर होटल में युवती से किया था दुष्कर्म : जागरण

चित्रकूट, जागरण संवाददाता: अनुसूचित जाति की युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को न्यायालय दोषी ठहराया और 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 14 हजार अर्थदंड भी लगाया है।

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अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि कर्वी कोतवाली में 25 अप्रैल 2019 को एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर के मुताबिक 26 अक्टूबर 2018 को वह अपने पिता के घर में थी। कर्वी के पावर हाउस के समीप रहने वाला महफूज खान पुत्र मकसूद खान उसके घर आया और पानी मांगा। मौका देखकर आरोपी ने पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। इससे वह बेसुध हो गई। महफूज उसे लेकर प्रयागराज चला गया। वहां पर होटल में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उससे दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी देने के बाद भाग गया। उसने अपने परिवार को फोन से जानकारी दी।

स्वजन उसे कर्वी लेकर आए। उसने कर्वी कोतवाली में तहरीर दी, लेकिन रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई। न्यायालय का दरवाजा के आदेश पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की। न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

सोमवार को एससी-एसटी एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दीप नारायण तिवारी ने बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुनाया। दोष सिद्ध होने पर महफूज अली को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 14 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड की धनराशि में से 10 हजार पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।

नाबालिग से छेड़छाड़ में चार साल की जेल

चित्रकूट: नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में न्यायालय ने दोषी को चार साल कारावास व दस हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ आनंद और विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि राजापुर थाने में एक व्यक्ति ने अतरौली माफी निवासी शिवा पुत्र बाबू के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर के मुताबिक वादी की नातिन अपने ननिहाल आई थी, जहां शिवा ने घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी की। सोमवार को पाक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संजय के लाल ने शिवा पुत्र बाबू को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

गैंगस्टर भीम आरख को चार वर्ष की जेल

चित्रकूट: गैंगस्टर भीम आरख को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए चार वर्ष कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन डकैती समेत तमाम आपराधिक मामलों के आरोपी मध्यप्रदेश जनपद रीवा के थाना डभौरा बाजार का रहना वाला निवासी भीम आरख पुत्र अयोध्या प्रसाद के विरुद्ध मानिकपुर जीआरपी थाने के प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 19 मार्च 2019 को मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में सोमवार को गैंगस्टर एक्ट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने निर्णय सुनाया है।


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