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धनराशि न जमा करने वाले पट्टा धारकों से करें रिकवरी

जागरण संवाददाता, चित्रकूट : जिलाधिकारी विशाख जी ने गुरुवार शाम कर-करेत्तर की बैठक में

By JagranEdited By: Published: Thu, 04 Oct 2018 11:01 PM (IST)Updated: Thu, 04 Oct 2018 11:01 PM (IST)
धनराशि न जमा करने वाले पट्टा धारकों से करें रिकवरी
धनराशि न जमा करने वाले पट्टा धारकों से करें रिकवरी

जागरण संवाददाता, चित्रकूट : जिलाधिकारी विशाख जी ने गुरुवार शाम कर-करेत्तर की बैठक में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी भवानी दीन को निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा अभियान की पिछली बैठक में हिदायत के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नोटिस के बाद भी धनराशि जमा न करने वाले पट्टा धारकों से रिकवरी की जाए। आटो, ई-रिक्शा चालकों के पंजीयन करा कर नाम, नंबर व पता समेत सूची उपलब्ध कराई जाए।

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अपर जिलाधिकारी से कहा कि एआरटीओ व ट्रैफिक इंचार्ज के साथ टेंपो, टैक्सी के ड्राइवरों के साथ बैठक कराकर बेहतर संचालन व्यवस्था 15 अक्टूबर तक लागू कर दी जाए। खनिज अधिकारी को निर्देश दिए कि जिन-जिन पट्टा धारको की नोटिस दी गयी है पर अभी तक धनराशि जमा नहीं की है तो रिकवरी की जाए। इसके बाद ही उन्हें एमएम-11 जारी किया जाए। अपर जिलाधिकारी से कहा कि बालू व पत्थर पट्टा धारक व भंडारण की रायल्टी जिन लोगों ने जमा नहीं की है उनसे 15 अक्टूबर 2018 तक अवश्य जमा करा लें। कहा कि जो कार्यदायी संस्था कार्य करा रही है, वह खनिज कार्यालय में रायल्टी का विवरण दे रहे हैं कि नही इसकी सूची उपलब्ध कराएं। बिजली बकायेदारों, बांट माप को लेकर कार्रवाई की हिदायत दी। अपर जिलाधिकारी जीपी ¨सह, वन अधिकारी कैलाश प्रकाश, जिला खनिज अधिकारी मिथलेश कुमार पांडेय समेत अन्य रहे।


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