दिनदहाड़े गोली चलाने वाले प्रधान समेत दो पर एनएसए
जागरण संवाददाता, चित्रकूट : जिलाधिकारी की संस्तुति पर पुलिस ने ग्राम प्रधान अहिरी और मऊ प्रध
जागरण संवाददाता, चित्रकूट : जिलाधिकारी की संस्तुति पर पुलिस ने ग्राम प्रधान अहिरी और मऊ प्रधान पति के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई की है। दोनों वर्तमान में सपा नेता के भतीजे की हत्या मामले में जेल में बंद हैं। मऊ कस्बे में स्कार्पियो सवार सपा नेता पर यह हमला मऊ कस्बे में छह जून 2018 को हुआ था।
पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार झा ने बताया कि जिला कारागार में बंद अहिरी प्रधान अमित द्विवेदी पुत्र शिव औतार द्विवेदी निवासी मऊ और मऊ प्रधान पति अनिल कुमार पुत्र द्वारिका प्रसाद उर्फ पप्पू द्विवेदी निवासी अहिरी थाना मऊ के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्यवाही की गई है। 6 जून 2018 को मऊ थाने से चंद कदम दूरी पर अमित व अनिल ने आधा दर्जन साथियों के साथ सपा नेता उग्रसेन मिश्रा पुत्र स्व. सूरजभान मिश्रा निवासी रैपुरा थाना बरगढ़ पर दिनदहाड़े राष्ट्रीय राजमार्ग पर घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थीं। इसमें सपा नेता उग्रसेन बाल-बाल बच गए थे। उनके भतीजे दुर्गेश उर्फ छोट्टा पुत्र अनिरुद्ध की मौके पर मौत हो गई थी जबकि साथ बैठे अंकित शुक्ला गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना से पूरे कस्बे में अफरातफरी मच गई थी। दहशत व भगदड़ से लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न होने के बाद जनता में विश्वास निर्माण के लिए जनपद के विभिन्न थानों बरगढ़, रैपुरा, राजापुर व मानिकपुर का पुलिस बल लगाना पड़ा था।