बालिका के हत्यारे को उम्रकैद
जागरण संवाददाता, चित्रकूट: छेड़खानी का विरोध करने पर नाबालिग बालिका की हत्या करने का
जागरण संवाददाता, चित्रकूट: छेड़खानी का विरोध करने पर नाबालिग बालिका की हत्या करने का दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुनायी है। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है।
अभियोजन अधिकारी श्रीराम यादव ने बताया कि बीती नौ जुलाई 2008 को खोपा गांव के एक व्यक्ति ने राजापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। पुलिस को दी गयी तहरीर में वादी ने कहा था कि उसकी 11 वर्षीय पुत्री नौ जुलाई 2008 को दोपहर में खारा हार भदेदू गयी थी। शाम पांच बजे पता चला कि खेत में उसके लड़की की लाश पड़ी है। किसी हत्यारे ने बालिका के दुपट्टे से ही उसका गला घोटकर मार डाला था। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध हत्या का मामला दर्ज किया था। विवेचना के दौरान मृतका की बड़ी बहन और गांव के कुछ लोगों के बयान के बाद पुलिस ने इस ब्लांइड मर्डर का खुलासा करते हुए खोंपा निवासी पंकज ¨सह पुत्र गजराज के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। जिसमें गवाहों ने कहा था कि अभियुक्त पंकज ¨सह बालिका के साथ अक्सर छेडखानी करता था। घटना के समय भी अभियुक्त ने बालिका को खेत में पटककर दुपट्टे से उसके गले को कस दिया था। जिससे उसकी मौत हो गयी थी।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को अपर जिला जज कुसुमलता ने दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त पंकज को आजीवन कारावास और 25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी। अर्थदंड की धनराशि में से 50 फीसद मृतका के पिता को देने के आदेश दिये गये हैं। न्यायालय के निर्णय के बाद अभियुक्त को सजा भुगतने के लिये जिला कारागार भेज दिया गया।