खुदकशी के लिए उकसाने पर पति को पांच साल की कैद
जागरण संवाददाता, चित्रकूट : खुदकशी के लिए उकसाने पर पति को पांच साल सश्रम कारावास और 15
जागरण संवाददाता, चित्रकूट : खुदकशी के लिए उकसाने पर पति को पांच साल सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है। दो साल पहले मऊ थानांतर्गत जोरवारा में हुई घटना में विवाहिता ने केरोसिन छिड़क कर खुद को आग लगा ली थी।
अभियोजन अधिकारी श्रीराम यादव ने बताया कि राम प्रसाद पुत्र विपाती निवासी अमरपुर मजरा घुरेहटा थाना रैपुरा ने मऊ थाने में मामला दर्ज कराया था कि अपनी पुत्री सरोज की शादी जोरवारा निवासी राम मिलन पुत्र फूलचंद्र के साथ की थी। हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था लेकिन ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे। अक्सर उनकी बेटी से मारपीट करते थे। 17 अक्टूबर 2016 को बेटी को पति राम मिलन, ससुर फूल चंद्र व सास गेंदिया ने केरोसिन (मिट्टी का तेल) डालकर जला दिया। जब वह परिवार के साथ पहुंचे तो उसका शव घर के बाहर रखा मिला था। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद विवेचना कर पति राम मिलन के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इस पर सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय-नवीन) कुसुमलता ने फैसला सुनाया। उसे दहेज प्रताड़ना में दो साल का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा भी सुनाई गई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।