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Chitrakoot News: पहाड़ी क्षेत्र में महिला से दुष्कर्म करता रहा युवक, साथियों ने बनाया वीडियो, सभी गिरफ्तार

Chitrakoot Crime News - पुलिस ने दुष्कर्म करने वाले आरोपित युवक समेत वीडियो बनाने वाले उसके तीन साथी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद महिला का मेडिकल कराया है। पहाड़ी थाना में महिला ने मुकदमा दर्ज कराया है।

By hemraj kashyapEdited By: Published: Fri, 30 Sep 2022 07:38 PM (IST)Updated: Sat, 01 Oct 2022 05:50 AM (IST)
पहाड़ी थाना में महिला ने मुकदमा दर्ज कराया है।

चित्रकूट, जागरण संवाददाता। पहाड़ी क्षेत्र में महिला से दुष्कर्म कर वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने दुष्कर्म करने वाले आरोपित युवक समेत वीडियो बनाने वाले उसके तीन साथी को गिरफ्तार कर लिया है और महिला का मेडिकल कराया है। पहाड़ी थाना में महिला ने मुकदमा दर्ज कराया है। 

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आरोप है कि मंगलवार को जितेंद्र सिंह पटेल पुत्र जयनारायण सिंह पटेल उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके साथियों ने वीडियो बनाया है। जब उसने इसका विरोध किया तो सभी ने उसके जान से मारने की धमकी भी दी। 

दुष्कर्म और आइटी एक्ट के तहत दर्ज हुआ मुकदमा

पहाड़ी थाना प्रभारी निरीक्षक गुलाबचंद्र त्रिपाठी ने बताया कि महिला की तहरीर पर जितेंद्र सिंह पटेल पुत्र जयनारायण सिंह पटेल, मोनू उर्फ सुमित सिंह पुत्र लाल सिंह उर्फ उमेश सिंह, सुगम सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह व अभिनव पटेल उर्फ दादू पुत्र रामरानारायण पटेल के खिलाफ दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाने सहित आइटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है।

थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि सभी आरोपित को शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। 

छात्रा से दरिंदगी में ट्रक चालक को दस साल की जेल

चित्रकूट। नाबालिग छात्रा से दरिंदगी के दोषी को न्यायालय ने दस वर्ष कारावास और 25 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। सात साल पहले यह घटना कर्वी कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। जिसमें छात्रा को बहला फुसलाकर ट्रक चालक ले गया था। 

विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि कर्वी कोतवाली में एक व्यक्ति ने तहरीर दी थी कि उसकी पुत्री कक्षा 11 की छात्रा है। 30 जुलाई 2015 की शाम तीन बजे वह अपनी छोटी बहन के साथ दवा कराने पावर हाउस के पास गई थी। 

नगदी और जेवर भी साथ ले गई थी पीड़िता

रास्ते में रामू पुत्र भगवानदीन ने उसको बुला लिया था। उसकी पुत्री अपनी छोटी बहन को घर में छोड़कर शाम पांच बजे रामू के साथ चली गई और वह घर में रखे जेवर और नगदी भी साथ ले गई। 

रामू ट्रक चालक है और बेटी लेकर फरार है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी रामू को गिरफ्तार करने के साथ छात्रा को बरामद कर लिया था। रामू के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। 

दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

उन्होंने बताया कि शुक्रवार को पाक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संजय के लाल ने बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुनाया। रामू को दोष सिद्ध पाया और दस वर्ष कारावास के साथ पच्चीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अब उसे जिला कारागार भेज दिया गया है।


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