जान-माल की हिफाजत व रोजगार को रख सकते हैं शस्त्र
जागरण संवाददाता चंदौली निजी सुरक्षा एजेंसियों में नौकरी करने वाले सुरक्षा कर्मी व दुर्घटना
जागरण संवाददाता, चंदौली : निजी सुरक्षा एजेंसियों में नौकरी करने वाले सुरक्षा कर्मी व दुर्घटना पीड़ित पंचायत चुनाव में जान-माल की हिफाजत और रोजगार से लिए लाइसेंसी असलहा अपने पास रख सकते हैं। उनकी जरूरतों की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने ऐसे लोगों को रियायत दी है। हालांकि इसके लिए उन्हें प्रार्थना पत्र देकर जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि चुनाव के दौरान उनके असलहे का इस्तेमाल किसी गैरकानूनी काम के लिए नहीं किया जाएगा। पंचायत चुनाव में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए लाइसेंसी असलहे जमा कराए जा रहे हैं। हालांकि लगभग 500 लाइसेंसधारक ऐसे हैं, जो सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी करते हैं। असलहा ही उनकी जीविका का आधार है। इसके अलावा कई दुर्घटना पीड़ित भी हैं। इन लोगों के साथ पूर्व में घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं भविष्य में भी इस तरह की घटनाएं होने की प्रबल आशंका है। पंचायत चुनाव के दौरान ऐसे लोगों को असलहा अपने पास रखने की रियायत दी जाएगी। इसके लिए उन्हें अपर जिलाधिकारी के यहां प्रार्थना पत्र देकर संस्तुति प्राप्त करनी होगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि लाइसेंसी असलहे का इस्तेमाल किसी तरह की गैरकानूनी गतिविधियों में न किया जाए। प्रशासन की संस्तुति के बाद असलहाधारक इसे अपने पास रख सकते हैं। जिले में 6293 लाइसेंसी असलहा
जनपद में 6293 लाइसेंसी असलहे हैं। पुलिस लोगों के असलहे जमा करा रही है। अब तक लगभग पांच हजार असलहे जमा कराए जा चुके हैं। कुछ लोग निजी शस्त्रागारों में भी असलहे जमा कराकर इसकी रसीद प्रशासन को उपलब्ध करा रहे हैं। शस्त्रागारों पर प्रशासन की नजर है। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की टीम लगातार शस्त्रागारों की पड़ताल कर रही है। 'सिक्योरिटी गार्ड व दुर्घटना पीड़ित पंचायत चुनाव के दौरान अपना लाइसेंसी असलहा अपने पास रख सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें परमिशन लेनी होगी। यह सुनिश्चित करेंगे कि असलहा का प्रयोग किसी तरह की गैरकानूनी गतिविधि में नहीं किया जाएगा।
अतुल कुमार, अपर जिलाधिकारी