वन भूमि पर अतिक्रमण करना पड़ा महंगा, मुकदमा
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जासं, नौगढ़ (चंदौली) : आरक्षित वन भूमि पर अतिक्रमण करना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। सोमवार को विभाग ने थाने में उसके विरुद्ध वन अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया। मामला चकरघट्टा थाना क्षेत्र के गहिला गांव का है। प्रभागीय वनाधिकारी मनोज खरे ने लापरवाही बरतने पर वन रक्षक शैलेष कुमार वर्मा को निलंबित कर दिया।
मझगाईं रेंज के गहिला कंपार्टमेंट पांच में बैरगाढ़ गांव के सत्यनारायण फरवरी माह में पक्का मकान बनवा रहे थे। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत वन क्षेत्राधिकारी जानकी शरण श्रीवास्तव से की तो उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए काम रोकवा दिया। उप जिलाधिकारी के यहां सत्यनारायण ने फरियाद की तो एसडीएम ने सर्वे अमीन को भू-अभिलेखों की जांच कराने का निर्देश दिया। अभिलेखागार में पड़ताल के बाद वन भूमि की पुष्टि हुई। वन क्षेत्राधिकारी ने वन अधिनियम के तहत लोक संपत्ति का क्षरण करने की चकरघट्टा थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। कहा कि वन भूमि पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। वहीं प्रभागीय वनाधिकारी ने लापरवाही के आरोप में वन रक्षक को निलंबित कर दिया है। इससे वन र्किमयों में हड़कंप मच गया है।