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चेन पुलिग कर स्पेशल ट्रेन को रोका, दो धराए

स्थानीय व गया जंक्शन पर दो स्पेशल ट्रेनों में चेन पुलिग करने के आरोप में आरपीएफ ने दो यात्रियों को पकड़ा। दोनों के विरुद्ध रेल अधिनियम 141 के तहत मामला पंजीकृत कर कार्रवाई की गई। आरपीएफ जवानों ने बिना वजह चेन पुलिग न करने की हिदायत

By JagranEdited By: Published: Sun, 26 Jul 2020 04:01 PM (IST)Updated: Sun, 26 Jul 2020 04:01 PM (IST)
चेन पुलिग कर स्पेशल ट्रेन को रोका, दो धराए
चेन पुलिग कर स्पेशल ट्रेन को रोका, दो धराए

जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली) : स्थानीय व गया जंक्शन पर दो स्पेशल ट्रेनों में चेन पुलिग करने के आरोप में रविवार को आरपीएफ ने दो यात्रियों को पकड़ा। दोनों के विरुद्ध रेल अधिनियम 141 के तहत मामला पंजीकृत कर कार्रवाई की गई। आरपीएफ जवानों ने बिना वजह चेन पुलिग न करने की हिदायत दी।

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02141 लोकमान्य तिलक टर्मिनल-पाटलिपुत्र स्पेशल ट्रेन पीडीडीयू जंक्शन पर पहुंची। निर्धारित ठहराव के उपरांत स्पेशल ट्रेन आगे के लिए रवाना हुई। इसी बीच ट्रेन के कोच संख्या एस-6 में यात्रा कर रहे एक यात्री ने चेनपुलिग कर ट्रेन रोक दी। मामले की जानकारी हुई तो आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंच गए और यात्री को पकड़ लिया। वहीं दूसरी घटना 02824 नई दिल्ली-भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन में गया जंक्शन पर हुई। स्पेशल ट्रेन सिग्नल संख्या 58 के पास पहुंची थी तभी कोच संख्या-5 में यात्रा कर रहे यात्री ने चेन पुलिग कर दी। आरपीएफ ने चेन पुलिग किए अमरोहा निवासी एक व्यक्ति को पकड़ लिया। आरपीएफ इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि अनावश्यक अलार्म की जंजीर न खींचें। बिना कारण के जंजीर खींचना दंडनीय अपराध है। इससे ट्रेन का समय खराब होता है। संबंधित रूट में अन्य ट्रेनों में देरी होती है। यात्रियों को अनावश्यक परेशानी होती है। बिना कारण ट्रेन की जंजीर खींचने पर कारावास या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है।


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