सुरक्षित व पौष्टिक आहार, गरीबों का मौलिक अधिकार
खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों की अब खैर नहीं। कारण जनता खुद मिलावटखोरी पकड़ेगी। खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के बाबत लोगों को जागरूक करने की योजना बनाई है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर 7 जून को उपभोक्ताओं के साथ ही दुकानदारों को भी गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ बेचने की शपथ दिलाई जाएगी। वहीं अभियान चलाकर मिलावटखोरों के विरूद्ध कार्रवाई भी करेगा।
जागरण संवाददाता, चंदौली : खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों की अब खैर नहीं। कारण जनता खुद मिलावटखोरी पकड़ेगी। खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के बाबत लोगों को जागरूक करने की योजना तैयार की है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर 7 जून को उपभोक्ताओं के साथ ही दुकानदारों को भी गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ बेचने की शपथ दिलाई जाएगी। वहीं अभियान चलाकर मिलावटखोरों के विरुद्ध कार्रवाई भी करेगा।
आकांक्षात्मक जिले में गरीबों को गुणवत्तायुक्त व पौष्टिक भोजन मुहैया कराने पर विशेष जोर है। ताकि कुपोषण के अभिशाप से मुक्ति दिलाई जा सके। इसको लेकर दुकानदारों को शपथ दिलाई जाएगी। दुकानदार गरीबों के साथ ही देश के हर नागरिक को सुरक्षित व पौष्टिक आहार मुहैया कराने का संकल्प लेंगे। वहीं उपभोक्ता अपने खान-पान की आदतों में सुधार, डायट पर विशेष ध्यान देने और बिना जांचे-परखे सामान न खरीदने को प्रेरित किया जाएगा। विभाग की मानना है कि यदि लोग जागरूक होकर मिलावटखोरी को पहचानने का प्रयास करेंगे, तो दुकानदारों की नकेल कसने में मदद मिलेगी। विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को तहसील व ब्लाक स्तर पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कराकर लोगों को संकल्प दिलाने का दायित्व सौंपा गया है।
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दुकानदारों पर सख्ती, वसूला जुर्माना खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से गत एक वर्ष में करीब 200 दुकानदारों के यहां छापेमारी कर 1.5 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया है। इसके अलावा करीब 1300 दुकानों का निरीक्षण कर नमूने इकट्ठे किए गए। 300 कैंप लगाकर लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा चुका है।
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वर्जन :
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर 7 जून को तहसील और ब्लाक स्तर पर दुकानदारों व उपभोक्ताओं को शपथ दिलाई जाएगी। मिलावटखोरी पर रोक लगाने व खाद्य पदार्थ खरीदते समय सजगता बरतने को प्रेरित किया जाएगा।
सुशील सिंह, अभिहित अधिकारी
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