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पटाखा की दुकान खोलने को मात्र 23 आवेदन, गाइडलाइन का इंतजार

जागरण संवाददाता चंदौली कोरोना काल में पटाखा की दुकान खोलने के लिए व्यापारियों में रुझान

By JagranEdited By: Published: Sun, 08 Nov 2020 05:00 PM (IST)Updated: Sun, 08 Nov 2020 05:00 PM (IST)
पटाखा की दुकान खोलने को मात्र 23 आवेदन, गाइडलाइन का इंतजार
पटाखा की दुकान खोलने को मात्र 23 आवेदन, गाइडलाइन का इंतजार

जागरण संवाददाता, चंदौली : कोरोना काल में पटाखा की दुकान खोलने के लिए व्यापारियों में रुझान नहीं दिख रहा है। दीपावली पर पटाखों की बिक्री को दुकान लगाने के लिए अभी तक मात्र 23 लोगों ने आवेदन किया है। इनमें सभी पुराने दुकानदार शामिल हैं। जबकि पिछले साल 112 लोगों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। जिला प्रशासन को शासन की गाइडलाइन का इंतजार है। शासन की मंशा के अनुरूप ही दुकानदारों को लाइसेंस मिलेगा।

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सदर तहसील में तीन, सकलडीहा चार, चकिया व मुगलसराय 16 आवेदन आए हैं। जबकि नौगढ़ में एक भी आवेदन नहीं आया है। इस तरह जिले में पटाखों की दुकान के लिए अभी तक कुल 23 आवेदन ही आए हैं। एसडीएम स्तर से किसी भी आवेदन को लाइसेंस नहीं दिया गया है। कारण, पटाखों की दुकानों को लेकर शासन से कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। इसलिए आवेदन लंबित पड़े हैं। शासन के निर्देश के बाद ही प्रशासन लाइसेंस देगा। दरअसल, कोरोना काल में पर्यावरण प्रदूषण घातक साबित होगा। इसको लेकर लोगों को आगाह किया जा रहा है। इसका असर देखने को मिल रहा है। इस दिवाली लोग आतिशबाजी से दूर रहने का संकल्प ले रहे हैं। दीपमाला सजाकर दीपावली की खुशियां मनाने का मन बनाया है। ऐसे में पहले की तुलना में इस वर्ष पटाखों की बिक्री कम होने की उम्मीद है। दुकानदार लोगों के रुख को भांपते हुए बेवजह अपनी पूंजी नहीं फंसाना चाहते हैं। क्योंकि दीपावली पर पटाखे नहीं बिके, तो बेकार हो जाएंगे। वहीं दुकानदारों के लिए मुनाफा तो दूर अपनी पूंजी बचाना भी मुश्किल हो जाएगा।

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रिहाइशी इलाकों से दूर रहेंगी दुकानें

शासन की गाइडलाइन के बाद पटाखों की दुकान खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी। लेकिन सामान्य तौर पर गत वर्षों में हुए भीषण हादसों व नियमों के अनुसार रिहाइशी इलाकों से दूर ही पटाखों की दुकानें सजेंगी। दुकानों पर आग से बचाव के उपाय समेत अन्य इंतजाम करना जरूरी होगा। मानक की अनदेखी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।

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' पटाखा की दुकानों को लेकर अभी तक शासन से कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। दुकानदारों की ओर से आवेदन किए गए हैं। लेकिन शासन के निर्देशानुसार ही लाइसेंस दिया जाएगा। दुकानदारों को मानक का ध्यान रखना होगा। वरना कार्रवाई की जद में आ जाएंगे।

विजय नारायण सिंह, एसडीएम सदर


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