मिलावटी शराब की बिक्री करते पकड़े गए तो लगेगा एनएसए
जागरण संवाददाता चंदौली आबकारी दुकानों से मिलावटी शराब की बिक्री करने वाले अनुज्ञापियो
जागरण संवाददाता, चंदौली : आबकारी दुकानों से मिलावटी शराब की बिक्री करने वाले अनुज्ञापियों को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उनके खिलाफ एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत कार्रवाई होगी। वहीं 10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। डीएम संजीव सिंह व एसपी अमित कुमार ने कलेक्ट्रेट में बैठक में अनुज्ञापियों को हिदायत दी।
पंचायत चुनाव में शराब की खपत बढ़ गई है। खासतौर से ग्रामीण इलाके की दुकानों से खूब बिक्री हो रही है। ऐसे में दुकानदार असली के साथ मिलावटी शराब भी खपा सकते हैं। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिलाधिकारी ने दुकानदारों को मानक के अनुरूप शराब की बिक्री की हिदायत दी। उन्होंने कहा, मिलावटी शराब की बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को निर्धारित दर से अधिक शराब की बिक्री न करें। यदि छापेमारी के दौरान दुकान में मिलावटी शराब मिली, तो दुकानदारों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। वहीं 10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा। प्रतिबंध फुटकर और थोक दुकानदारों पर लागू होगा। एसपी अमित कुमार ने कहा, पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट है। शराब की दुकानों की जांच के लिए अभि यान चलाया जा रहा है। ऐसे में मुनाफाखोरी के चक्कर में मुश्किलों में फंस सकते हैं। मिलावटखोरों व शराब तस्करों पर नजर रखी जा रही है। छापेमारी के दौरान दुकान से यदि मिलावटी शराब बरामद हुई तो तत्काल दुकान को सील कर दिया जाएगा। वहीं लाइसेंस रद्द करने के साथ ही संबंधित थाने में अनुज्ञापी और सेल्समैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अनुज्ञापियों को जेल जाने के साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। आबकारी अधिकारी जितेंद्र सिंह समेत विभागीय अधिकारी व अनुज्ञापी मौजूद थे।