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जंक्शन पर फैलाई गंदगी तो भरना होगा जुर्माना

जंक्शन और रेलवे ट्रैक पर जहां-तहां कूड़ा फेंकना आदत में शुमार है तो सतर्क हो जाइए। यह गलती आपकी जेब ढीली कर देगी। दरअसल रेलवे को साफ-सुथरा रखने की मुहिम के तहत रेल प्रशासन ने जुर्माने का चाबुक चलाया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 24 Nov 2018 08:56 PM (IST)Updated: Sat, 24 Nov 2018 08:56 PM (IST)
जंक्शन पर फैलाई गंदगी तो भरना होगा जुर्माना

जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर, (चंदौली) : जंक्शन और रेलवे ट्रैक पर जहां-तहां कूड़ा फेंकना आदत में शुमार है तो सतर्क हो जाइए। यह गलती आपकी जेब ढीली कर देगी। दरअसल रेलवे को साफ-सुथरा रखने की मुहिम के तहत रेल प्रशासन ने जुर्माने का चाबुक चलाया है। ट्रैक और प्लेटफार्म पर कूड़ा फेंकते पकड़े जाने पर तीन सौ रुपये अदा करने होंगे तो दीवारों पर पोस्टर लगाने पर पांच सौ रुपये बतौर जुर्माना जमा करना पड़ेगा। सभी सुपरवाइजरों को निर्देश दिए गए हैं कि गंदगी फैलाने वालों से सख्ती के साथ जुर्माना वसूलें।

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पीडीडीयू जंक्शन को गंदगी मुक्त बनाने को रेल प्रशासन ने नई पहल की है। अब गंदगी फैलाने वाले रेल यात्रियों से जुर्माना वसूल किया जाएगा। स्टेशन निदेशक ने निर्देश जारी किया है कि रेलवे ट्रैक और प्लेटफार्म पर कूड़ा फेंकने वालों से तीन सौ रुपये का जुर्माना वसूल करें। जबकि दीवारों पर पोस्टर चस्पा करने वालों से तत्काल पांच सौ रुपये की वसूली की जाए। इसकी जिम्मेदारी जीएसजी को सौंपी गई है। जबकि यात्रियों पर नजर रखने को रेलवे सुरक्षाबलों की चरणवार ड्यूटी भी निर्धारित कर दी गई है। प्लेटफार्म संख्या एक से चार तक चार सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है जबकि पांच से आठ पर दो आरपीएफ कर्मी गंदगी फैलाने वालों पर नजर रखेंगे।

अवैध वाहनों के विरुद्ध धारा 159 के तहत होगी कार्रवाई

रेलवे सर्कुले¨टग एरिया में अवैध तरीके से वाहन खड़ा करने वालों के विरुद्ध धारा 159 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी आरपीएफ को सौंपी गई है। सर्कुले¨टग एरिया में ड्यूटीरत सुरक्षाकर्मी ऐसे वाहनों को चिन्हित कर उन्हें सीज करेंगे। रेलवे एक्ट की धारा 159 के तहत आरपीएफ को ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई का अधिकार है, जो परिसर में रेलवे के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। ऐसे मामलों में 500 रुपए तक जुर्माना, एक महीने की कैद या फिर दोनों तरह की सजा हो सकती है। रेलवे को साफ रखने की मुहिम के तहत जुर्माना वसूल करने का निर्णय लिया गया है। कूड़ा फेंकने वालों पर पैनी निगाह रखी जाएगी। अवैध वाहनों के विरुद्ध धारा 159 के तहत कार्रवाई को आरपीएफ से कहा गया है।

हिमांशु शुक्ला, स्टेशन निदेशक


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