UP News : बुलंदशहर में तेज लाउडस्पीकर बजाने पर दो हाफिज और मंदिर के महंत पर मुकदमा
दो-दो लाउडस्पीकर लगाकर मानक के अनुरूप से अधिक ध्वनि में उन्हें बजाया जा रहा था। इससे लोगों को परेशानी हो रही थी। इस पर उन्होंने मंदिर और मस्जिद की देखरेख करने वालों को प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के द्वारा निर्देशों से अवगत कराया। इसके बावजूद भी वह नहीं माने।
संवाद सूत्र, पहासू (बुलंदशहर) : शासन और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजाने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर पूर्व में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारने की कार्रवाई भी गई थी। फिर से धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजने लगे हैं।
पुलिस ने तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर दो मस्जिद के हाफिज और एक मंदिर में महंत पर मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही तीनों धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर भी उतरवा दिए हैं।
थाना प्रभारी मुनेंद्र पाल सिंह ने बताया कि एसआइ दिलीप कुमार पुलिस टीम के साथ बुधवार शाम को धार्मिक स्थलों पर मानक के अनुरूप लाउडस्पीकर के विरूद्ध कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। जब शाम के समय वह गांव त्योरी पहुंचे, तो फय्याज मस्जिद पर मानक के विपरीत दो पीए सिस्टम लाउडस्पीकर लगे हुए थे। उससे आगे मंदिर और बड़ी मस्जिद पर भी दो पीए सिस्टम लगे हुए मिले।
दो-दो लाउडस्पीकर लगाकर मानक के अनुरूप से अधिक ध्वनि में उन्हें बजाया जा रहा था। इससे लोगों को परेशानी हो रही थी। इस पर उन्होंने मंदिर और मस्जिद की देखरेख करने वालों को प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के द्वारा निर्देशों से अवगत कराया। इसके बावजूद भी वह नहीं माने। जिस पर लाउडस्पीकरों को उतरवाते हुए कब्जे में ले लिया गया।
मामले में मस्जिद के हाफिज दाउद निवासी गांव रिकसपुरी जवां जनपद अलीगढ़, हाफिज जावेद निवासी नडाल बदायूं और गंगाप्रसाद निवासी गांव त्योरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उधर, तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर हुई कार्रवाई के बाद अन्य धार्मिक स्थलों की देखरेख करने वालों में भी अफरातफरी का माहौल है। इसके अलावा पुलिस ने सभी धार्मिक स्थलों के संचालकों से लाउडस्पीकर को निर्धारित ध्वनि में बजाने का अनुरोध किया है।