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जीतू फौजी समेत सात की राजद्रोह में जमानत मंजूर

स्याना बवाल में जीतू फौजी समेत सात आरोपितों की इलाहाबाद हाईकोर्ट से राजद्रोह की धारा में भी जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है। जमानतियों के सत्यापन के बाद सातों जेल से बाहर आ जाएंगे।

By JagranEdited By: Published: Tue, 13 Aug 2019 11:09 PM (IST)Updated: Tue, 13 Aug 2019 11:09 PM (IST)
जीतू फौजी समेत सात की राजद्रोह में जमानत मंजूर

बुलंदशहर, जेएनएन। स्याना बवाल में जीतू फौजी समेत सात आरोपितों की इलाहाबाद हाईकोर्ट से राजद्रोह की धारा में भी जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है। जमानतियों के सत्यापन के बाद सातों जेल से बाहर आ जाएंगे। इससे पहले उक्त आरोपितों को हाईकोर्ट से बवाल आदि का धाराओं में भी जमानत मिल चुकी है।

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तीन दिसंबर 2018 को स्याना कोतवाली के महाव गांव के जंगल में गोवंशों के अवशेष मिलने पर चिगरावठी पुलिस चौकी के पास खूनी बवाल हो गया था। इसमें स्याना कोतवाल सुबोध कुमार सिंह शहीद हो गए थे। चिगरावठी गांव निवासी सुमित की भी गोली लगने से मौत हो गई थी। पुलिस ने बजरंग दल के जिला संयोजक योगेश राज, जीतू फौजी उर्फ जितेंद्र मलिक समेत 27 आरोपितों को नामजद करते हुए 60 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया था। 44 आरोपितों को जेल भेजा जा चुका है।

अब राजद्रोह की धारा में जमानत

वरिष्ठ अधिवक्ता संजय शर्मा ने बताया कि शासन की अनुमति के बाद सीजेएम ने जेल गए सभी आरोपितों पर राजद्रोह की धारा 124 (ए) भी लगा दी थी, जिसके विरोध में उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी। संजय शर्मा ने बताया कि उनके मुवक्किल जीतू फौजी उर्फ जीतेंद्र मलिक निवासी महाव आदि आरोपितों को बलवा आदि की धाराओं में हाईकोर्ट पहले ही जमानत मिल चुकी थी। मंगलवार को हाईकोर्ट ने जीतू फौजी, महाव गांव के पूर्व प्रधान राजकुमार, सचिन निवासी महाव, सौरभ व छोटू निवासी चिगरावठी गांव, हेमू, कलुवा व रोहित राघव की राजद्रोह की धारा में भी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। बताया कि जल्द हाईकोर्ट के आदेश सीजेएम बुलंदशहर न्यायालय में पहुंच जाएंगे, जहां से जमानतियों के सत्यापन के बाद आरोपित जेल से रिहा हो जाएंगे।

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