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अनफिट बाडी और बिना पेंट वाहनों को नहीं मिलेगा फिटनेस प्रमाण पत्र

अब फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने में परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। वाहनों को तभी फिटनेस दिया जाएगा जब उनकी बाडी पूरी तरह फिट होगी। साथ ही वाहन पर पेंट होना अनिवार्य होगा। यदि वाहन की बाडी अनफिट है तो फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Mon, 30 Nov 2020 08:32 AM (IST)Updated: Mon, 30 Nov 2020 08:32 AM (IST)
अनफिट बाडी और बिना पेंट वाहनों को नहीं मिलेगा फिटनेस प्रमाण पत्र
अनफिट बाडी और बिना पेंट वाहनों को नहीं मिलेगा फिटनेस प्रमाण पत्र

जेएनएन, बुलंदशहर। अब फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने में परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। वाहनों को तभी फिटनेस दिया जाएगा, जब उनकी बाडी पूरी तरह फिट होगी। साथ ही वाहन पर पेंट होना अनिवार्य होगा। यदि वाहन की बाडी अनफिट है तो फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

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परिवहन विभाग द्वारा बड़े व चार पहिया वाहनों को नियमानुसार फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। जबकि बाइक, स्कूटर, तांगा, रिक्शा आदि की फिटनेस जांचने की कोई व्यवस्था नहीं है। जिससे कई बार यह दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। इसके अलावा कई अनफिट चार पहिया वाहन भी सड़कों पर देखे जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि, डीएम के निर्देश पर एआरटीओ प्रशासन मोहम्मद कय्यूम ने फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए कई नियम लागू किए हैं। अब फिटनेस के लिए आपका वाहन पूरी तरह फिट होना चाहिए। यदि वाहन की बाडी में कहीं भी दिक्कत है। गल रही है या टूट रही है तो आपके वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा वाहन पर नियमानुसार पेंट होना जरूरी है। एआरटीओ ने बताया कि इन नियमों को सख्ती से लागू किया गया है। कार्यालय आने वाले बिना पेंट और अनफिट वाहनों को फिटनेस नहीं दिया जाएगा।

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चिह्नित होंगे दुर्घटना संभावित स्थान

बुलंदशहर: सड़क हादसों को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने योजना तैयार की है। परिवहन विभाग और लोक निर्माण विभाग अधिक दुर्घटना वाले क्षेत्रों को चिह्नित करेंगे। ऐसे स्थानों पर पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी वाहन चालकों को जागरूक करेंगे। साथ ही ब्लैक स्पाट क्षेत्रों पर यातायात नियमों का पालन कराने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी। गति नियंत्रक, स्पीड ब्रेकर, यातायात चिन्ह लगाए जाएंगे।


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