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बुलंदशहर में भाई की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, टीवी का चैनल बदलने पर दोनों भाइयों में हुआ था झगड़ा

Published: Thu, 20 Aug 2026 01:01 AM (IST)Updated: Thu, 20 Aug 2026 04:49 AM (IST)

बुलंदशहर में छोटे भाई की हत्या के दोषी बड़े भाई बिट्टू को अदालत ने आजीवन कारावास और 51 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

भाई की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास। सांकेतिक फोटो

भाई की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास। सांकेतिक फोटो

HighLights

  1. बड़े भाई बिट्टू को छोटे भाई की हत्या का दोषी पाया गया।

  2. टीवी का चैनल बदलने पर हुए झगड़े में हत्या हुई थी।

  3. अदालत ने आजीवन कारावास और 51 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया।

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। अदालत ने लगभग दो साल पुराने छोटे भाई की हत्या के मामले में दोषी बड़े भाई को आजीवन कारावास और 51 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रवीण कुमार राणा एवं ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि 14 अक्टूबर 2024 को वादी शिवम निवासी गांव नयागांव धमैडा अड्डा ने थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया।

रिपोर्ट के अनुसार, 14 अक्टूबर की रात शिवम, उसकी मां अनीता, बड़ा भाई बिट्टू और अभिषेक उर्फ गुल्लन घर पर टीवी देख रहे थे। रिमोट अभिषेक के पास था, जिसने चैनल बदल दिया, जिससे बिट्टू नाराज हो गया। कहासुनी के दौरान बिट्टू ने अभिषेक के सीने और पेट पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी।

पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर बिट्टू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामला अपर जिला जज एवं विशेष गैंगस्टर कक्ष संख्या तृतीय की अदालत में पहुंचा। बुधवार को न्यायाधीश तबरेज अहमद ने दोष सिद्ध होने पर बिट्टू को आजीवन कारावास और 51 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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