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Honour Killing : आमिर खान के शो में भाग ले चुकी महविश को मिला इंसाफ, पति के हत्‍यारों को आजीवन कारावास Bulandshahr News

बुलंदशहर में महविश के पति अब्दुल हकीम की हत्या के चार दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

By Edited By: Published: Thu, 05 Sep 2019 11:44 PM (IST)Updated: Fri, 06 Sep 2019 01:46 PM (IST)
Honour Killing : आमिर खान के शो में भाग ले चुकी महविश को मिला इंसाफ, पति के हत्‍यारों को आजीवन कारावास Bulandshahr News
Honour Killing : आमिर खान के शो में भाग ले चुकी महविश को मिला इंसाफ, पति के हत्‍यारों को आजीवन कारावास Bulandshahr News
बुलंदशहर, जेएनएन। अभिनेता आमिर खान के टीवी शो सत्‍यमेव जयते में भाग ले चुकी महविश के पति अब्दुल हकीम की हत्या के चार दोषियों को अदालत ने गुरुवार को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। हत्या में नामजद एक नाबालिग के खिलाफ सुनवाई नहीं की गई। कोर्ट का फैसला आते ही पीड़ित परिवार ने लंबी लड़ाई के बाद मिली जीत से खुशी जताई। बता दें कि अभिनेता आमिर खान के शो सत्यमेव जयते में युगल ने ऑनर किलिंग की आशंका जताई थी। हत्‍या की जानकारी मिलने पर आमिर खान मेरठ के तत्‍कालीन आइजी से भी मिले थे और हत्‍या के शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की पैरवी की थी।
कचहरी में रही भीड़
गुरुवार को कचहरी में कोतवाली देहात क्षेत्र के भाटगढ़ी गांव के लोगों की भीड़ रही। एडीजे-नौ की कोर्ट में बहुचर्चित अब्दुल हकीम हत्याकांड पर सुनवाई करते हुए एडीजे पल्लवी अग्रवाल ने अभियुक्त आसिफ पुत्र अनवर, गुल्लू पुत्र हबीब, मलिक पुत्र बीना और सलमान पुत्र इकबाल को सजा सुनाई।
यह था मामला
कोतवाली क्षेत्र के भाटगढ़ी गांव निवासी अब्दुल हकीम का प्रेम प्रसंग पड़ोसी गांव अघोड़ी निवासी महविश से चल रहा था। प्रेमी युगल घर से चला गया और बाद में कोर्ट मैरिज कर ली थी। महविश के परिजनों को यह बात गंवारा नहीं हुई। उधर, कुछ दिनों बाद प्रेमी युगल वापस भाटगढ़ी लौट आया। 22 नवंबर 2012 को अब्दुल हकीम की आसिफ, गुल्लू, मलिक और सलमान ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब्दुल के भतीजे मो. शहनवाज ने मुकदमा दर्ज कराया था।
सत्यमेव जयते में आया था युगल
अभिनेता आमिर खान के टीवी शो सत्यमेव जयते में मो. अब्दुल हकीम और महविश को आमंत्रित किया गया था। युगल ने कैमरे के सामने ही प्रेम विवाह करने पर ऑनर किलिंग की आशंका जताई थी। अब्दुल हकीम की हत्या की जानकारी होने पर आमिर खान मेरठ जोन के तत्कालीन आइजी से मिले थे और उन्होंने हत्या में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की पैरवी की थी।
इनका कहना है
फैसले से पीड़ित परिवार संतुष्ट है। अभी नाबालिग आरोपित के खिलाफ जंग जारी रहेगी।
-विवेक उपाध्याय, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता
फैसले से खुश है महविश
महविश को प्रेम विवाह करने की सजा मिली और उनकी दुनिया ही उजड़ गई। ऑनर किलिंग की यह घटना विदेशों तक गूंजी। गुरुवार को न्यायालय ने आरोपितों को सजा सुनाई। सजा पाने वाले भी महविश के अपने ही थे। अदालत के फैसले के बाद इंसाफ के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाली पीड़िता को कुछ सुकून पहुंचा। महविश ने कहा कि वह फैसले से खुश हैं। अघोड़ी गांव निवासी महविश ने परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर पड़ोसी गांव भाटगढ़ी निवासी अब्दुल हकीम से प्रेम विवाह किया था। साथ ही आमिर खान के चर्चित शो सत्यमेव जयते में शामिल होकर अपने परिजनों द्वारा ऑनर किलिंग की आशंका जताई थी। महविश की जताई आशंका सच निकली और कुछ दिन बाद ही उनके पति अब्दुल हकीम की परिजनों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पति को खो चुकी महविश ने अपने ही परिजनों के खिलाफ इंसाफ के लिए जंग का एलान कर दिया और मजबूती के साथ डटी रही। फोन पर हुई बातचीत के दौरान महविश ने बताया कि आरोपितों को सजा मिलने से वह संतुष्ट हैं।

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