गैंगस्टर को दो साल की सजा, पांच हजार जुर्माना
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या तीन के न्यायाधीश ने एक गैंगस्टर को मंगलवार को दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बुलंदशहर, जेएनएन। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या तीन के न्यायाधीश ने एक गैंगस्टर को मंगलवार को दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
शहर कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी इंस्पेक्टर धनंजय मिश्रा ने 29 सितंबर 2018 को देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव ताजपुर निवासी पाली उर्फ सतपाल के खिलाफ गैंगस्टर की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था। पाली पर आरोप था कि उसने एक गिरोह बनाया हुआ है। इस गिरोह के सदस्य क्षेत्र में लूट, चोरी, वाहन चोरी आदि वारदातों को अंजाम देते हैं। आरोपित को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, लेकिन कुछ दिन के बाद उसकी जमानत हो गई थी। इस मामले में पुलिस की ठोस पैरवी के कारण सजा हो पाई है। बता दें कि पाली पर शहर के कई बड़ी दुकानों में भी चोरी का आरोप था।