राहत जरूर मिली है पर सवाल जिदगी का है
लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है और सरकार ने भी कुछ बदलाव कर ढील दी है। उद्योग धंधों को लेकर पहले ही गाइडलाइन जारी कर अनुमति प्रदान कर दी गई थी अब गली-मोहल्लों और बाजारों में खुलने वाली दुकान और खरीददारी के नियम भी निर्धारित किए गए हैं। हालांकि हॉटस्पाट में अभी भी सख्ती जारी ही रहेगी और इन क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा ही जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी।
बुलंदशहर, जेएनएन। लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है और सरकार ने भी कुछ बदलाव कर ढील दी है। उद्योग धंधों को लेकर पहले ही गाइडलाइन जारी कर अनुमति प्रदान कर दी गई थी, अब गली-मोहल्लों और बाजारों में खुलने वाली दुकान और खरीददारी के नियम भी निर्धारित किए गए हैं। हालांकि हॉटस्पाट में अभी भी सख्ती जारी ही रहेगी और इन क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा ही जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी। उधर, मंगलवार को बाजारों में बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े और शारीरिक दूरी के तमाम नियम-कायदे भीड़ में गायब हो गए।
प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन-4 लागू करने के साथ कुछ सुविधा आमजन को प्रदान की है। नए नियमों को पूरी तरह से सतर्कता के साथ लागू कराने के लिए जिला प्रशासन को भी सख्ती के साथ निर्देशित किया गया है। उधर, लॉकडाउन का चौथा चरण लागू होने और मिलने वाली छूट को लेकर सोमवार की देर शाम तक जिला प्रशासन और पुलिस में भी असमंजस्य की स्थिति बनी रही। इसका असर मंगलवार की सुबह सड़क और बाजारों में नजर आया। नगर के ही बाजारों में बड़ी संख्या में लोग खरीरददारी करने के लिए पहुंच गए, इससे बाजारों में कई बार जाम की स्थिति भी बनी। उधर, पुलिस का पूरा ध्यान शहर के मुख्य चौराहों पर आने-जाने वालों की जांच करने तक ही रहा।
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जारी रहेगा रात का कर्फ्यू
कोरोना की मजबूत होती चेन के कारण रेड जोन में शामिल सभी जिलों में प्रदेश सरकार ने शाम सात से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया और लॉकडाउन-3 के दौरान निर्णय जारी रहा। अब लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है और अभी भी कोरोना कंट्रोल से बाहर ही है, इस लिए अभी भी रात का कर्फ्यू जारी ही रहेगा।
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नए नियम होंगे लागू
- शहरी क्षेत्र में एक केस मिलने वाले मोहल्ले का 250 मीटर का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा।
- हॉटस्पाट क्षेत्र में अभी भी जिला प्रशासन द्वारा की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी।
- कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार के उद्योग के संचालन की अनुमति नहीं होगी।
- आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकान खुलेंगी और सतर्कता बरती अधिक जरूरी होगी।
- व्यापार मंडल से सहमति बनाकर बाजार खुलने और नियमों का पालन कराने पर होगा जोर।
- शहर और गांव के बाहर खुलेगी सब्जी मंडी, सुबह चार से सात बजे तक होगी खरीददारी।
- रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति होगी, मिठाई की दुकान खुलेगी पर बिक्री होगी।
- स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के बाद निजी अस्पताल खुलेंगे, आपरेशन की मिलेगी अनुमति।
- बाइक पर महिला को बैठने की होगी अनुमति, कार में चालक सहित होंगे तीन यात्री।
- शादी समारोह के आयोजन में बीस लोगों के शामिल होने की भी सशर्त मिलेगी अनुमति।
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यहां रहेगी पाबंदी
लॉकडाउन-4 में सिनेमा हॉल, शॉपिग मॉल, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, बार एवं सभागार फिलहाल बंद ही रहेंगे। इसके अलावा स्टेडियम खोलने की अनुमति होगी, लेकिन यहां दर्शकों के आने पर पाबंदी होंगी। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, खेल मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामूहिक विवाह आदि पर रोक रहेगी। धार्मिक स्थल जन सामान्य के लिए बंद रहेंगे और धार्मिक जुलूस आदि की अनुमति भी नहीं होगी। इस संबंध में डीएम रविंद्र कुमार का कहना है कि लॉकडाउन-4 में भी हॉटस्पाट में किसी तरह की छूट नहीं होगी। उद्योग और आवश्यक वस्तुओं की दुकान खोलने संबंधित अनुमति दी जा रही है। सभी को सतर्कता और नियमों का पालन कर काम शुरू करना होगा। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।