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बुलंदशहर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला, दोनों दोषियों को उम्रकैद

Published: Thu, 22 Oct 2026 01:49 PM (IST)

बुलंदशहर के नरौरा में पति राजकुमार की हत्या के मामले में एडीजे कोर्ट ने पत्नी प्रीति और उसके प्रेमी योगेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

कातिल पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद।

कातिल पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद।

HighLights

  1. पति राजकुमार की हत्या में पत्नी प्रीति और प्रेमी योगेश दोषी।

  2. एडीजे कोर्ट ने सुनाई सश्रम आजीवन कारावास की सजा।

  3. डीएनए रिपोर्ट और गवाहों के बयान बने अहम साक्ष्य।

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। नरौरा में पति की हत्या के मामले में एडीजे कोर्ट ने पत्नी प्रीति और उसके प्रेमी योगेश को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवेन्द्र सिंह लोधी ने बताया कि नरौरा के मुहल्ला उमेशपुरी निवासी राजकुमार का विवाह वर्ष 2004 में प्रीति से हुआ था। एक वर्ष बाद उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। बाद में राजकुमार को पता चला कि प्रीति के नौजलपुर, थाना रामघाट निवासी योगेश पुत्र होडल सिंह से संबंध थे। वर्ष 2011 में राजकुमार ने पुत्र का डीएनए परीक्षण कराया, जिसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई।

इस बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ। योगेश अक्सर राजकुमार के घर आता था और करीब एक साल से वहीं रह रहा था। इस संबंध को लेकर राजकुमार और योगेश के बीच भी विवाद होते थे।

10 फरवरी 2019 की रात योगेश, प्रीति और उनके साथी बब्बीलाल ने राजकुमार पर लाठी-डंडों और अन्य हथियारों से हमला किया। सिर और सीने पर गंभीर चोट लगने से राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई।

उसकी मां सुशीला शर्मा पत्नी बैनी शंकर ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के बाद पुलिस ने हत्या में बब्बीलाल की भूमिका नहीं मिलने पर उसका नाम मुकदमे से हटा दिया और आरोप पत्र अनूपशहर एडीजे न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान डीएनए रिपोर्ट भी अहम साक्ष्य बनी।

एडीजे राजेश कुमार तृतीय ने गवाहों के बयान, उपलब्ध साक्ष्य और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर प्रीति और योगेश को दोषी ठहराया। दोनों को सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया।

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