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बुलंदशहर में रात दस बजे के बाद बजाया डीजे तो जब्त होगा सिस्टम, पुलिस ने संचालकों को दी हिदायत

Published: Sat, 03 Oct 2026 02:38 PM (IST)

बुलंदशहर पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं, जिसके तहत रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर उसे जब्त कर लिया जाएगा।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

HighLights

  1. रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर होगी जब्ती।

  2. ध्वनि प्रदूषण से वृद्धों, छात्रों को हो रही परेशानी।

  3. विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और विशेष रूप से वृद्ध एवं हार्ट पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। नगर कोतवाल ने स्पष्ट किया है कि यदि रात दस बजे के बाद डीजे का संचालन किया गया, तो उसे जब्त किया जाएगा।

शुक्रवार को कोतवाली परिसर में आयोजित बैठक में लगभग 30 से 40 डीजे संचालक उपस्थित थे। प्रभारी निरीक्षक सुजीत कुमार उपाध्याय ने बताया कि तेज ध्वनि से प्रदूषण होता है, जिससे वृद्ध एवं हार्ट पीड़ित लोगों को परेशानी होती है। इसके अलावा, पढ़ाई और परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों और युवाओं को भी दिक्कत होती है। उन्होंने बताया कि स्कूल और कॉलेजों में परीक्षाएं चल रही हैं, और यह समय अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्रभारी निरीक्षक ने डीजे संचालकों को चेतावनी दी कि रात दस बजे के बाद किसी भी स्थिति में डीजे नहीं बजाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी डीजे की आवाज संयमित रखी जानी चाहिए ताकि पुलिस को कोई शिकायत न मिले।

यदि कहीं से डीजे की आवाज या व्यवधान से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी और मौके पर पहुंचकर डीजे जब्त कर लेगी। इस चेतावनी से डीजे संचालकों में हड़कंप मच गया है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि कानून के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में ध्वनि सीमा निर्धारित की गई है, जिसे साउंड लेवल मीटर से मापा जाता है।

निर्धारित ध्वनि

साइलेंस जोन में दिन में अधिकतम 50 डीबी और रात को 40 डीबी, रिहायशी क्षेत्र में दिन में 55 डीबी और रात को 45 डीबी, कमर्शियल क्षेत्र में दिन में 65 डीबी और रात को 55 डीबी, तथा औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 डीबी और रात को 70 डीबी की ध्वनि सीमा निर्धारित की गई है।

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