Move to Jagran APP

Bulandshahar News: कानफोड़ू आवाज में डीजे बजाने पर होगा मुकदमा दर्ज, सीमित रखनी होगी ऊंचाई

देखा जा रहा है कि नवरात्र में निकाली जा रही शोभायात्राओं में डीजे की लंबाई-चौड़ाई अधिक रखने से यातायात पर असर पड़ता है। इनकी कानफोड़ू आवाज कमजोर दिल वालों को ही नहीं बल्कि सामान्य लोगों का दिल दहला देती है।

By prashant GaudEdited By: Published: Tue, 27 Sep 2022 11:32 PM (IST)Updated: Wed, 28 Sep 2022 04:15 AM (IST)
Bulandshahar News: कानफोड़ू आवाज में डीजे बजाने पर होगा मुकदमा दर्ज, सीमित रखनी होगी ऊंचाई
डीजे की ऊंचाई और चौड़ाई सीमित रखनी होगी।

बुलंदशहर, जेएनएन। सिटी मजिस्ट्रेट मीनू राणा ने कहा कि नवरात्र में निकाली जाने वाली शोभायात्राओं में डीजे की ऊंचाई और चौड़ाई सीमित रखनी होगी। आवाज भी तेज नहीं रखनी होगी। नियम के उल्लंघन पर डीजे संचालकों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कोतवाली नगर में मंगलवार को आयोजित बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट ने उक्त निर्देश डीजे संचालकों को दिए।

loksabha election banner

उन्होंने कहा कि देखा जा रहा है कि नवरात्र में निकाली जा रही शोभायात्राओं में डीजे की लंबाई-चौड़ाई अधिक रखने से यातायात पर असर पड़ता है। इनकी कानफोड़ू आवाज कमजोर दिल वालों को ही नहीं बल्कि सामान्य लोगों का दिल दहला देती है। ऐसे में डीजे संचालकों को मानकों का ध्यान रखना होगा। आवाज के साथ लंबाई-चौड़ाई भी सीमित रखनी होगी। शहर के डीजे संचालक हो या बाहर से आने वाले सभी को इसका ध्यान रखना होगा। अन्यथा मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। 

हादसे से बचने के दिए निर्देश

उधर, खुर्जा कोतवाली परिसर में एसडीएम लवी त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहर और देहात क्षेत्र के डीजे संचालकों को बुलाया गया। एसडीएम ने कहा कि किसी भी वाहन में डीजे के डिब्बों को ऊंचा न लगाएं। क्योंकि डीजे के डिब्बे गलियों में ऊपर से जा रही विद्युत लाइन से छू जाते हैं और हादसा हो जाता है। 

आवाज भी तेज न रखें और नियमों का पालन करते हुए ही डीजे बजाएं। डीजे संचालकों ने अपनी परेशानी अफसरों के समक्ष रखी और उनके समाधान की मांग की। बैठक में सीओ ने भी डीजे संचालकों को आवश्यक निर्देश दिए।

डीजे संचालक को देना होगा घोषणा-पत्र

डिबाई कोतवाली में हुई बैठक में एसडीएम प्रियंका कुमारी व सीओ वरुण कुमार सिंह ने डीजे संचालकों को बताया कि आगामी 31 अक्टूबर तक डीजे व साउंड पुलिस प्रशासन की लिखित अनुमति के बिना नहीं बजाए जाएंगे। डीजे व साउंड संचालक को घोषणा-पत्र भी देना होगा, जिसमें डीजे या साउंड बजाने के लिए पूरा ब्यौरा लिखकर देना होगा। 

एसडीएम ने कहा कि डीजे व साउंड की ध्वनि निर्धारित मानक के अनुसार ही होगी। इस मौके पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह, अपराध निरीक्षक संजय कुमार व शत्रुघ्न यादव सहित नगर क्षेत्र के डीजे व साउंड संचालक मौजूद रहे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.