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पूर्व की तरह खुलेंगे बाजार, सतर्कता बरते आप

कोरोना महामारी से बचाव के लिए हर स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। लेकिन इसके बाद भी वायरस का प्रसार लगातार बढ़ रहा है। अब एक अगस्त से अनलॉक-3 शुरू हो रहा है और सरकार ने कुछ विशेष छूट देने का एलान भी किया है। साथ ही अधिक प्रभावित जिलों में अधिकारियों को विशेष अधिकार भी दिए हैं। अपने जिले में नाइट क‌र्फ्यू पूर्व की तरह से ही जारी रहेगा और बाजार भी पूर्व के समय पर भी खुलेंगे और बंद किए जाएंगे।

By JagranEdited By: Published: Fri, 31 Jul 2020 08:12 PM (IST)Updated: Fri, 31 Jul 2020 08:12 PM (IST)
पूर्व की तरह खुलेंगे बाजार, सतर्कता बरते आप

बुलंदशहर, जेएनएन। कोरोना महामारी से बचाव के लिए हर स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। लेकिन इसके बाद भी वायरस का प्रसार लगातार बढ़ रहा है। अब एक अगस्त से अनलॉक-3 शुरू हो रहा है और सरकार ने कुछ विशेष छूट देने का एलान भी किया है। साथ ही अधिक प्रभावित जिलों में अधिकारियों को विशेष अधिकार भी दिए हैं। अपने जिले में नाइट क‌र्फ्यू पूर्व की तरह से ही जारी रहेगा और बाजार भी पूर्व के समय पर भी खुलेंगे और बंद किए जाएंगे।

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आज से अनलॉक-3 शुरू हो रहा है और सरकार ने एक से 31 अगस्त के लिए फिर से नियम तय कर गाइड लाइन जारी की है। इस बार कुछ विशेष छूट भी प्रदान की गई है। साथ ही अधिकारियों को कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। नए नियमों के अनुसार जिले में केंटोनमेंट क्षेत्र में पूर्व की तरह से ही लॉकडाउन की स्थिति रहेगी और यहां किसी भी प्रकार की गतिविधि पर रोक रहेगी। जबकि अन्य जिले भर के बाजार पहले के ही तरह से सुबह नौ से रात नौ बजे तक खुलेंगे। इसके अलावा रात्रि क‌र्फ्यू भी पूर्व की तरह से ही जारी रहेगा। नियमों का पालन न करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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इन पर रहेगी पाबंदी

समस्त स्कूल, कालेज, शैक्षिणिक, प्रशिक्षण और कोचिग आदि पूर्व की तरह से ही बंद रहेंगे। इसके अलावा सिनेमा हॉल, जिम, तरण ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और सभागार, एसेंबली हॉल भी बंद रहेंगे। साथ ही समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य सामूहिक गतिविधियों पर भी पूर्व की तरह से ही रोक रहेगी।

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यहां मिलेगी छूट

अनलॉक -3 में योगशालाओं और व्यायाम शालाओं को खोलने के लिए पांच अगस्त से अनुमति होगी। जबकि 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजन को लेकर भी गाइड लाइन जारी की गई है। नए नियमों के अनुसार जिला, तहसील, नगर निकाय और पंचायत स्तर कार्यक्रम आयोजन की अनुमति होगी। लेकिन इस दौरान शारीरिक दूरी और सेनेटाइजर आदि का प्रयोग आवश्यक होगा।

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इन्होंने कहा ..

अनलॉक -3 के लिए जारी गाइड लाइन के अनुसार बाजार पूर्व की तरह से ही खुलेंगे और रात्रि क‌र्फ्यू भी पूर्व की तरह से ही जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन में इस बार पहले से अधिक सख्ती रहेगी। इसके अलावा शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही छूट प्रदान की जाएगी।

- रविद्र कुमार, डीएम


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