Move to Jagran APP

खाद्यान्न की कालाबाजारी पर दो दुकानों के लाइसेंस निरस्त

जिले में खाद्यान्न की कालाबाजारी से राशन डीलर्स बाज नहीं आ रहे हैं।

By JagranEdited By: Published: Mon, 27 Jun 2022 11:52 PM (IST)Updated: Mon, 27 Jun 2022 11:52 PM (IST)
खाद्यान्न की कालाबाजारी पर दो दुकानों के लाइसेंस निरस्त

खाद्यान्न की कालाबाजारी पर दो दुकानों के लाइसेंस निरस्त

loksabha election banner

बुलंदशहर, जेएनएन। जिले में खाद्यान्न की कालाबाजारी से राशन डीलर्स बाज नहीं आ रहे हैं। एक माह में एक दर्जन से अधिक राशन डीलर्स के खिलाफ जिलापूर्ति विभाग कार्रवाई कर चुका है। इसके बावजूद कम राशन देने, कार्डधारकों से अभद्रता और स्टाक से अधिक राशन रखने आदि की शिकायतें मिल रही हैं। जांच के बाद सहायता समूह सहित दो राशन की दुकानों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं और एक दुकान निलंबित की गई है। खुर्जा क्षेत्र के गांव उष्मापुर के लोगों ने राशन डीलर विरेंद्र कुमार गुप्ता के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय पर शिकायत की थी। पूर्ति निरीक्षक उदय राज ने मामले की जांच की और ग्रामीणों के वीडियो बयान दर्ज किए। पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि मौके पर स्टाक से अधिक राशन मिला। 10 कुंतल गेहूं और कुंतलों चावल स्टाक रजिस्टर में आवंटित दर्शाया गया, जबकि दुकान में कालाबाजारी के उद्देश्य से खाद्यान्न मिला। साथ ही 17 पैकेट नमक, 15 पैकेट सोयाबीन तेल के साथ-साथ अन्य खाद्य सामग्री भी अधिक मिली। आरोपित राशन डीलर्स विरेंद्र कुमार शर्मा के खिलाफ खुर्जा थाने में मुकदमा दर्ज कर दुकान निलंबित कर दी गई है। वहीं, मऊ नंगला गांव में मैसर्स एवेरा स्वयं सहायता समूह के नाम पर आवंटित राशन की दुकान संबंधी शिकायत की पूर्ति निरीक्षक पूनम ने जांच की। राशन कम वितरित करने तथा कार्डधारकों से अभद्रता की बात सत्य पाए जाने पर दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। उधर, अरनिया क्षेत्र गांव घटाल में दुकानदार तेजपाल सिंह पर भी खाद्यान्न की कालाबाजारी और राशन कम वितरण करने के आरोप सही पाए गए। तेजपाल सिंह की दुकान को भी निरस्त कर दिया गया। इन्होंने कहा... कार्डधारकों को पूरा खाद्यान्न मिले, इसके लिए राशन की दुकानों की जांच की जा रही है। अनियमितता पाए जाने पर राशन डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभय प्रताप सिंह, जिलापूर्ति अधिकारी


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.