अक्षय तृतीय पर बाल विवाह रोकने को प्रशासन अलर्ट
लॉकडाउन के बीच 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन जिले में बाल विवाह की आशंका को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। ऐसी कुरीतियों को रोकने के लिए समाज कल्याण अधिकारी ने समस्त थानों में तैनात बाल कल्याण अधिकारियों को समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए। चाइल्ड लाइन को ऐसी सूचनाओं पर अविलंब मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए।
बुलंदशहर, जेएनएन। लॉकडाउन के बीच 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन जिले में बाल विवाह की आशंका को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। ऐसी कुरीतियों को रोकने के लिए समाज कल्याण अधिकारी ने समस्त थानों में तैनात बाल कल्याण अधिकारियों को समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए। चाइल्ड लाइन को ऐसी सूचनाओं पर अविलंब मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए।
समाज कल्याण अधिकारी नागेंद्र पाल सिंह ने बताया कि हैल्पलाइन 112, 1098 और 181 पर बाल विवाह के प्रयासों की सूचना आमजन कर सकेंगे। बताया कि यदि कोई व्यक्ति बाल विवाह करता है तो यह गैर जमानती अपराध है। इसमें पकड़े जाने पर 2 साल तक की कैद तथा 1 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। इसमें पोक्सो एक्ट के अंतर्गत भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। बैठक में संरक्षण अधिकारी राजकुमार, विधि सह परिविक्षा अधिकारी अशोक कुमार, रुचिका देवी महिला कल्याण अधिकारी आदि मौजूद रहे।