अधिक मूल्य पर बेचा सैनिटाइजर तो होगी कार्रवाई
कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लोग फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर खरीद रहे हैं। ऐसे में कोई दुकानदार निर्धारित मूल्य से अधिक पर इन्हें बेचता पाया गया तो कालाबाजारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। औषधि निरीक्षक और दवा व्यापार संघ ने संयुक्त रूप से फेस मास्क और चयनित कंपनी के सैनिटाइजर की दर निर्धारित कर दी हैं। इसके साथ ही मेडिकल स्टोर जनरल स्टोर आदि पर छापेमारी कर बिक्री की जांच की गई।
बुलंदशहर, जेएनएन।
कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लोग फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर खरीद रहे हैं। ऐसे में कोई दुकानदार निर्धारित मूल्य से अधिक पर इन्हें बेचता पाया गया तो कालाबाजारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। औषधि निरीक्षक और दवा व्यापार संघ ने संयुक्त रूप से फेस मास्क और चयनित कंपनी के सैनिटाइजर की दर निर्धारित कर दी हैं। इसके साथ ही मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर आदि पर छापेमारी कर बिक्री की जांच की गई।
कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर, जनरल स्टोर और मॉल आदि में फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर बेचे जा रहे हैं। बाजार में इनका स्टॉक भी भरपूर है। वायरस से बचने का भय दिखाकर कोई दुकानदार ग्राहकों को निर्धारित मूल्य से अधिक पर मास्क अथवा हैंड सैनिटाइजर न बेच दे इसके लिए जिला प्रशासन ने निगरानी टीम गठित की है। शुक्रवार को औषधि निरीक्षक दीपा लाल ने अंसार रोड स्थित शिवानी मेडिकल स्टोर, संजय मेडिकल स्टोर, सत्यम मेडिकल स्टोर का निरीक्षण कर फेस मास्क और सैनिटाइजर के दरों की जांच पड़ताल की। दीपा लाल ने बताया कि दवा व्यापार संघ और औषधि निरीक्षक टीम ने संयुक्त रूप से तीन एमएम मास्क की दर 12 रुपये और चयनित कंपनी का 100 एमएल सैनिटाइजर की कीमत 60 रुपये निर्धारित किया है। अन्य कंपनी की दरें अलग-अलग बताई गई हैं। बताया कि इससे अधिक में कोई दुकानदार बिक्री करता मिला तो कार्रवाई की जाएगी।