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Accident in Bulandshahr: पीछे से आ रहे दूध के टैंकर की टक्‍कर से बाइक सवार की मौत

Accident in Bulandshahr बुलंदशहर के गांव फाजलपुर निवासी महेश नोएडा में कार्य करता था। मंगलवार रात को नोएडा से बाइक से अपने गांव लौट रहा था। जब वह खुर्जा रोडवेज बस स्टैंड के पास पहुंचा तो पीछे से आ रहे दूध के टैंकर ने उसे टक्कर मार दी।

By Parveen VashishtaEdited By: Published: Wed, 12 Oct 2022 10:53 AM (IST)Updated: Wed, 12 Oct 2022 10:53 AM (IST)
दूध के टैंकर की टक्कर से बाइक सवार की मौत

बुलंदशहर, जागरण संवाददाता। खुर्जा में रोडवेज बस स्टैंड के निकट दूध के टैंकर की टक्कर लगने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और चालक को हिरासत में लिया है।

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बाइक पर लौट रहा था गांव 

पहासू थाना क्षेत्र के गांव फाजलपुर निवासी महेश (33) पुत्र मनोहर नोएडा स्थित निजी कंपनी में कार्य करता था। मंगलवार रात को वह नोएडा से बाइक पर सवार होकर अपने गांव लौट रहा था। जब वह खुर्जा रोडवेज बस स्टैंड के निकट पहुंचा, तो इसी दौरान पीछे से आ रहे दूध के टैंकर ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे अस्पताल में पहुंचाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि मामले में कोई तहरीर अभी नहीं मिली है। दूध के टैंकर को कब्जे में ले लिया है और चालक को भी पकड़ लिया गया है।

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गैंगस्टर के दोषी को पांच साल की सजा 

बुलंदशहर, जागरण संवाददाता। कोर्ट ने गैंगस्टर के दोषी को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार ने बताया कि सलेमपुर थाना प्रभारी ने बिजेन्द्र पुत्र बलवीर निवासी बनवारीपुर थाना सलेमपुर, कृष्ण, ताज मोहम्मद, कुलदीप, सज्जन, भूपेश, सचिन और संदीप के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। जिसमें बताया गया था कि बिजेंद्र गैंग लीडर है। उसने गिरोह बनाकर लूट की वारदातों को अंजाम देकर गलत तरीके से धन अर्जित किया है। 22 सितंबर को विचारण के लिए अन्य आरोपितों से बिजेंद्र की फाइल को अलग कर अदालत द्वारा सुनवाई की गई। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर/अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय अष्टम के न्यायधीश प्रशांत मित्तल ने गवाह व पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद बिजेंद्र को गैंगस्टर का दोषी पाया। दोषी को पांच साल कारावास की सजा सुनाई। उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।


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