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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की जेल

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गुलाम मुस्तफा ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Published: Mon, 27 Sep 2021 10:50 PM (IST)Updated: Mon, 27 Sep 2021 10:50 PM (IST)
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की जेल

बुलंदशहर, जेएनएन। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट गुलाम मुस्तफा ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो अधिनियम धर्मेद्र सिंह राघव ने बताया कि दोषी ने बहला-फुसलाकर नाबालिग के साथ एक साल तक दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने दोषी को 22 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

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विशेष लोक अभियोजक पाक्सो धर्मेंद्र सिंह राघव ने बताया कि 17 मार्च 2015 को खुर्जा नगर कोतवाली में शिकायत देकर बताया था कि पड़ोस में रहने वाले आरोपित वकील पुत्र फतेह मोहम्मद ने उसकी 13 वर्षीय बेटी को डरा धमकाकर और पिस्तौल के दम पर करीब एक वर्ष तक उसका शोषण किया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले में आरोपित के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। विभिन्न पहलू और तथ्यों पर विचार करने और दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने सोमवार को आरोपी वकील को दोषी मानते हुए दस साल कठोर कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। गैंगस्टर धर्मवीर को चार साल की जेल, 20 हजार जुर्माना

बुलंदशहर। गैंगस्टर के अपराधी को कोर्ट ने दोषी मानते हुए चार साल की सजा व 20 हजार का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर अधिनियम योगेश कुमार ने बताया कि आरोपित धर्मवीर आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था। जमीन आदि को हड़पने या फिरौती के लिए आरोपित हत्या और हत्या के प्रयास जैसी वारदातों को अंजाम देता था। इसके गैंग का लीडर सत्यवीर था। खुर्जा नगर थाने में 29 अक्टूबर 1997 को दर्ज मुकदमे से कुछ दिन पहले ही गैंग ने ग्राम रामगढ़ी के जगदीश एवं उसके साथी की भूमि विवाद के कारण हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चार्जशीट सौंपी थी। इसके बाद कोर्ट में हरिशंकर और जयपाल ने गवाही दी थी। पुलिस जांच में सामने आया था कि आरोपित के खिलाफ कुल छह मुकदमे दर्ज किए गए थे।


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