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महिला की संदिग्ध हालत में मौत

किरतपुर थाना क्षेत्र के गांव शेरपुर निवासी डीना (37) पत्नी भोले की मंगलवार रात संदिग्ध हालत में मौत हो गई। शुरुआत में मायके वालों ने पति पर शराब पीकर हत्या करने का आरोप लगाया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 24 Feb 2021 10:38 PM (IST)Updated: Wed, 24 Feb 2021 10:38 PM (IST)
महिला की संदिग्ध हालत में मौत
महिला की संदिग्ध हालत में मौत

बिजनौर जेएनएन। किरतपुर थाना क्षेत्र के गांव शेरपुर निवासी डीना (37) पत्नी भोले की मंगलवार रात संदिग्ध हालत में मौत हो गई। शुरुआत में मायके वालों ने पति पर शराब पीकर हत्या करने का आरोप लगाया है।

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सूचना पर थाना प्रभारी जीत सिंह मौके पर पहुंचे। तफ्तीश में सामने आया कि महिला देर शाम जीने से नीचे उतर रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया। गिरते समय उसकी छाती में दांती घुस गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतका की 12 साल की बेटी का बयान भी दर्ज किया। जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजनों को सौंप दिया गया है। 15 साल पूर्व महिला की शादी हुई थी। थाना प्रभारी ने बताया कि इस संबंध में हादसे में मौत की रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपित विनोद की जमानत निरस्त

बिजनौर। एससीट-एसटी एक्ट के विशेष सत्र न्यायाधीश मनु कालिया ने अनुसूचित जाति के युवक के घर में घुसकर एक को गोली मारकर तथा तीन अन्य को मारपीट कर घायल करने के मामले में आरोपित आचिन उर्फ विनोद की जमानत निरस्त कर दी है।

विशेष लोक अभियोजन अधिकारी शलभ शर्मा के अनुसार ओमप्रकाश निवासी गांव शाहजहांपुर उर्फ घोसीपुरा थाना नजीबाबाद ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा कि आरोपित गांव निवासी पंकज कुमार अपने भाई रिषभ और अन्य साथियों के साथ आया तथा उसके बेटे अभिनव और शुभम के साथ मारपीट करने लगे। वादी ओमप्रकाश का भांजा राहुल कुमार उन्हें बचाना आया तो उसे आरोपितों ने गोली मारकर घायल कर दिया। वादी की बेटी मीनाक्षी उन्हें बचाने आई तो उसके साथ भी मारपीट की तथा उसका अपहरण कर ले गए थे। इस मामले में आरोपित पंकज कुमार, राजेंद्र व कपिल के नाम प्रकाश में आए थे जिनकी जमानत कोर्ट ने पूर्व में ही निरस्त कर दी है। इस मामले मे विवेचना में आरोपित आचिन उर्फ विनोद का नाम भी प्रकाश में आया। मामले में न्यायाधीश मनु कालिया ने आरोपित आचिन उर्फ विनोद की जमानत निरस्त कर दी है।


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