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गेहूं कटाई से गन्ना छिलाई हुई धीमी, किसान चितित

गर्मी लगातार बढ़ रही है। इसी बीच जनपद में गेहूं कटाई आरंभ हो गई। गेहूं कटाई में मजदूर लगने से किसानों के सामने गन्ना छिलाई की समस्या उत्पन्न हो रही है। गर्मी बढ़ने व गेहूं कटाई होने से किसान गन्ने को लेकर चितित हैं। किसानों का कहना है कि गेहूं कटाई शुरू होने से गन्ना छिलाई के लिए मजदूरों की कमी हो जाती है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 20 Apr 2021 11:06 AM (IST)Updated: Tue, 20 Apr 2021 11:06 AM (IST)
गेहूं कटाई से गन्ना छिलाई हुई धीमी, किसान चितित
गेहूं कटाई से गन्ना छिलाई हुई धीमी, किसान चितित

जेएनएन, बिजनौर। गर्मी लगातार बढ़ रही है। इसी बीच जनपद में गेहूं कटाई आरंभ हो गई। गेहूं कटाई में मजदूर लगने से किसानों के सामने गन्ना छिलाई की समस्या उत्पन्न हो रही है। गर्मी बढ़ने व गेहूं कटाई होने से किसान गन्ने को लेकर चितित हैं। किसानों का कहना है कि गेहूं कटाई शुरू होने से गन्ना छिलाई के लिए मजदूरों की कमी हो जाती है।

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बिजनौर जनपद की मुख्य फसल गन्ना है। यहां बाजार ही नहीं राजनीति भी गन्ने के इर्द-गिर्द ही रहती है। यहां गन्ने की फसल किसानों के लिए नकदीकरण की फसल है। दूसरे नंबर पर गेहूं फसल होती है। गन्ना सीजन समाप्ति की ओर है। किसान भी जल्द से जल्द गन्ने की छिलाई कर मिलों को आपूर्ति करना चाहते हैं। काफी किसानों के सामने गन्ना आपूर्ति के लिए पर्ची की भी समस्या है। ऐसे किसानों ने पर्चियों के लिए बोंड अर्थात गन्ना आपूर्ति के लिए पर्ची की डिमांड की है। अब गर्मी बढ़ने से गन्ने की छिलाई की समस्या किसानों के आगे आ रही है। ऊपर से जिले में गेहूं कटाई प्रारंभ हो गई है। गेहूं कटाई होने से मजदूर सालभर का अनाज एकत्र करने के लिए गन्ने की छिलाई छोड़कर गेहूं कटाई में जुट गए हैं। दिन में धूप अच्छी होने से किसान व मजदूर गन्ने छिलाई सुबह-शाम कर रहे हैं। 30 अप्रैल तक होगी जरूरी मामलों में सुनवाई

जिला जज जयश्री आहूजा ने हाईकोर्ट के निर्देश पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरोन गाइड लाइन के अनुसार अदालतों में केवल जरूरी मामलों में ही सुनवाई करने के दिशा निर्देश जारी किए है। जिला जज के अनुसार एडीजे पंचम हनी गोयल सेशन ट्रायल और एसीजेएम द्वितीय सोबित बंसल मजिस्ट्रेट ट्रायल रिमांड तथा जमानती के सत्यापन का कार्य देखेंगे। यह कार्य 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक देखे जायेंगे। वह कोरोना काल में विचाराधीन और नये जमानत प्रार्थना पत्र, विचाराधीन और नये अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र, जरुरी अपराधिक प्रार्थना पत्र, जरुरी सिविल के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की जा सकेगी। निर्देश दिए है कि अदालतों में 50 प्रतिशत कर्मचारी ही कार्य करेंगे। कार्य करते समय कोर्ट में मास्क लगाने के साथ शारीरिक दूरी का पालन करना जरुरी होगा। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार यह आदेश जिला जज, एमएसीटी कोर्ट, परिवार न्यायालय, सेशन कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, अधीनस्थ कोर्ट, नजीबाबाद, नगीना, चांदपुर आदि कोर्ट पर लागू होगा। कोर्ट में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए चार कुर्सी होंगी।


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