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Bijnor: निकाह से इन्‍कार करने पर प्रेमी के घर पहुंची युवती, जमकर काटा हंगामा, पुलिस के आने पर माना युवक

Bijnor News बिजनौर निवासी युवक का जिले के ही एक गांव की युवती से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। युवती ने निकाह की बात रखी तो वह बहाना बनाकर टाल देता था। इसके बाद देर शाम वह प्रेमी के घर पहुंच गई और वहां हंगामा करना शुरू कर दिया।

By Jagran NewsEdited By: Parveen VashishtaPublished: Sat, 01 Oct 2022 08:14 PM (IST)Updated: Sat, 01 Oct 2022 08:14 PM (IST)
निकाह से इन्‍कार करने पर प्रेमी के घर पहुंची युवती, जमकर काटा हंगामा

बिजनौर, जागरण संवाददाता। निकाह की जिद पर अड़ी युवती ने प्रेमी के घर पहुंचकर हंगामा काटा। पांच घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस और गणमान्य लोगों की मौजूदगी में निकाह पर सहमति बन गई। 

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निकाह को लेकर बहाना बना रहा था युवक 

शहर कोतवाली के गांव निवासी नईम का नगीना थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। युवती ने निकाह की बात रखी, तो युवक बहाना बनाकर टाल देता था। शुक्रवार को युवती ने उससे निकाह करने का कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। इस पर युवती का गुस्सा भड़क गया। 

हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस  

शुक्रवार देर शाम वह अपने प्रेमी के घर पहुंच गई और वहां हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा होने की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और युवक को हिरासत में ले लिया। युवती के स्वजन भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद समझौता का दौर शुरू हुआ। युवती ने मौके पर एलान कर दिया कि वह युवक के बिना नहीं रहेगी। पांच घंटे तक गहमा-गहमी हुई। 

दोनों पक्ष निकाह के लिए हुए रजामंद  

हंगामे और ड्रामे के पांच घंटे बाद दोनों पक्ष इन दोनों के लिए निकाह के लिए रजामंद हो गए। इसके बाद गणमान्य लोगों की मौजूदगी में मुस्लिम-रीति रिवाज के अनुसार इन दोनों के निकाह की रस्म अदायगी कराई गई। चौकी इंचार्ज दारोगा सुभाष सिंह ने बताया कि युवक-युवती बालिग हैं। युवती अब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती। उन्हें दोनों के निकाह की जानकारी नहीं है। 

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किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दस वर्ष का कारावास

बिजनौर, जागरण संवाददाता। पोक्सो एक्ट के विशेष सत्र न्यायाधीश प्रकाशचंद्र शुक्ला ने किशोरी को बहला-फुसला कर ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित नैपाल को दोषी करार दिया। उसे दस वर्ष का कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए।


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