Move to Jagran APP

मारपीट और अवैध हिरासत में रखने पर थानाध्यक्ष और एसआइ पर चलेगा मुकदमा

मारपीट और अवैध हिरासत में रखने पर

By JagranEdited By: Published: Sat, 25 Jun 2022 07:37 PM (IST)Updated: Sat, 25 Jun 2022 07:37 PM (IST)
मारपीट और अवैध हिरासत में रखने पर थानाध्यक्ष
 और एसआइ पर चलेगा मुकदमा
मारपीट और अवैध हिरासत में रखने पर थानाध्यक्ष और एसआइ पर चलेगा मुकदमा

मारपीट और अवैध हिरासत में रखने पर थानाध्यक्ष

loksabha election banner

और एसआइ पर चलेगा मुकदमा

बिजनौर, जेएनएन। सीजेएम विमल त्रिपाठी ने मारपीट कर अवैध तौर से हिरासत में रखने के मामले में पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर थानाध्यक्ष शेरकोट मनोज कुमार और नगीना थाने में तैनात एसआइ योगेश कुमार के खिलाफ परिवाद दर्ज किया है। इसकी सुनवाई कोर्ट में ही होगी।

कार्तिकेय पुत्र डा. हरिराज निवासी गांव रायसहाय थाना शेरकोट ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें लिखा कि 25 अगस्त 2021 को उसको साथी शेखर और रवि चौहान कार से घर छोड़ने जा रहे थे। आरोप लगाया कि मार्ग में थानाध्यक्ष शेरकोट मनोज कुमार ने उनकी गाड़ी रोक ली। गाली-गलौच करते हुए मारपीट की तथा मोबाइल छीन लिया। आरोप लगाया कि थानाध्यक्ष ने 50 हजार की मांग की वरना तीनों को जेल में डालने की धमकी दी। बाद में थानाध्यक्ष तीनों को थाना लाए और लाकअप में बंद कर दिया।

इसी रात नगीना पुलिस आई और तीनों को सरकारी गाड़ी में डालकर नगीना थाने ले गई और लाकअप में बंद कर दिया। आरोप लगाया कि एसआइ योगेश कुमार और नगीना क्षेत्राधिकारी ने उनके साथ मारपीट की। उन्हें गलत तौर पर हिरासत में रखा। आरोप लगाया कि 27 अगस्त को तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उनका चालान कर दिया। इस मामले में वादी कार्तिकेय ने थानाध्यक्ष शेरकोट मनोज कुमार और एसआइ नगीना योगेश कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश देने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया।

इस मामले में पुलिस ने कोर्ट को भेजी आख्या में लिखा कि तीनों के खिलाफ वादी विकास ने नगीना थाने में रिपेार्ट दर्ज कराई थी, इसी रिपोर्ट के आधार पर उक्त तीनों का चालान किया गया था। सुनवाई के बाद सीजेएम विमल त्रिपाठी ने थानाध्यक्ष शेरकोट मनोज कुमार और नगीना थाने के एसआइ योगेश कुमार के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है। इसकी सुनवाई कोर्ट में ही होगी। कोर्ट ने वादी के बयान दर्ज कराने के लिए पांच जुलाई की तिथि नियत की है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.