पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी समेत 18 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त
डीएम रमाकांत पांडेय ने सुनवाई के बाद पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी समेत 18 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। इनमें पूर्व विधायक के अलावा उनके परिवार के सदस्यों के भी लाइसेंस शामिल हैं। सभी असलहा को संबंधित थानों में जमा करा लिया गया है।
बिजनौर,जेएनएन। डीएम रमाकांत पांडेय ने सुनवाई के बाद पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी समेत 18 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। इनमें पूर्व विधायक के अलावा उनके परिवार के सदस्यों के भी लाइसेंस शामिल हैं। सभी असलहा को संबंधित थानों में जमा करा लिया गया है।
जिलाधिकारी ने पुलिस की रिपोर्ट और दोनों पक्षों की सुनवाई के आधार पर जिले में 18 लाइसेंस निरस्त किए है, इनमें पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी पुत्र मोहम्मद खुर्शीद, मोहम्मद कमाल पुत्र मोहम्मद खुर्शीद एवं मोहम्मद सुहेल पुत्र मोहम्मद खुर्शीद निवासी शेरकोट, जावेद अहमद और परवेज अहमद पुत्र विकार अहमद निवासी बैगम सराय अफजलगढ़, फईमुद्दीन निवासी ग्राम शाहअलीपुर नीचल शेरकोट, अब्दुल बली निवासी मोहल्ला नायक सराय शेरकोट, अफजाल अहमद उस्मानी निवासी गांव सुहागपुर, नरेश कुमार निवासी नसीरपुर नैन सिंह, सागर निवासी नारनौर, प्रीतम सिंह निवासी मोहल्ला मिर्दगान झालू, राजकुमार निवासी कामराजपुर, अजयवीर सिंह निवासी टांडा माइदास और हरि सिंह निवासी गांव छजुपुरा गंधू के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं।
उधर, गुंडा अधिनियम में पांच बदमाशों को छह छह महीने के लिए जिलाबदर किया गया है, इनमें जिला बदर होने वालों में जमशेद निवासी फजलपुर ढाकी हल्दौर, शमशेर निवासी फजलपुर ढाकी, रिहान निवासी मनियावाला, नौशाद निवासी गांव इनामपुरा और मकसूद निवासी इनामपुरा शामिल हैं।
--
इनका कहना है
निरस्त किए सभी शस्त्रों को संबंधित थानों में जमा करा दिया गया है। जिन लोगों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, वह सभी अपराधी प्रवृत्ति के हैं। ऐसे अन्य लाइसेंस धारियों को भी चिन्हित किया जा रहा है, जिनका ताल्लुक अपराध से रहा है।
डा. धर्मवीर सिंह, एसपी।