एनआइए अफसर और पत्नी के हत्यारोपित पर 82 की कार्रवाई
चार वर्ष पूर्व सहसपुर निवासी एनआइए अधिकारी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की हत्या के विचाराधीन मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर भी आरोपित जैनी और तंजीम कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सहसपुर चौकी प्रभारी गंगाराम गंगवार के प्रार्थना पत्र पर आरोपित तंजीम और जैनी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत नोटिस जारी किए हैं।
बिजनौर जेएनएन। चार वर्ष पूर्व सहसपुर निवासी एनआइए अधिकारी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की हत्या के विचाराधीन मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर भी आरोपित जैनी और तंजीम कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सहसपुर चौकी प्रभारी गंगाराम गंगवार के प्रार्थना पत्र पर आरोपित तंजीम और जैनी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत नोटिस जारी किए हैं।
दो अप्रैल 2016 की रात सहसपुर निवासी एनआइए अधिकारी तंजील अहमद व उनकी पत्नी फरजाना की ताबड़तोड़ गोली चलाकर उस समय हत्या कर दी थी, जब वह स्योहारा निवासी अपनी भांजी की शादी से लौटकर स्योहारा से सहसपुर आ रहे थे। एनआइए अधिकारी तंजील अहमद की हत्या करने में सहसपुर निवासी मुनीर अहमद पुत्र महताब, रैयान पुत्र शहादत, रिजवान पुत्र काजी इकबाल, जैनी पुत्र अल्लन और तंजीम पुत्र लइक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। रिजवान, जैनी व तंजीम जमानत पर बाहर थे, जबकि मुनीर और रैयान जेल में ही बंद हैं। 19 नवंबर को तीनों हत्यारोपी कोर्ट में तारीख पर हाजिर नहीं हुए थे, जिस पर एडीजे तृतीय ने तीनों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। पुलिस ने रिजवान को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया, जबकि जैनी और तंजीम फरार चल रहे हैं। इस मामले में सहसपुर पुलिस चौकी प्रभारी गंगाराम गंगवार ने फरार चल रहे आरोपित जैनी और तंजीम पर सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कुर्की की सूचना का नोटिस जारी करने के लिए आवेदन किया था। एडीजीसी पंकज कुमार चौहान ने बताया कि इस मामले में फरार जैनी और तंजीम के खिलाफ न्यायाधीश मनु कालिया ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कुर्की की सूचना का नोटिस जारी किए हैं।