18 खाद्य विक्रेताओं को दिया सुधार नोटिस
बिजनौर नियम के विरुद्ध खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं करने पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने माह अप्रैल में 18 खाद्य पदर्थ विक्रेताओं को सुधार नोटिस दिया है।
बिजनौर: नियम के विरुद्ध खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं करने पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने माह अप्रैल में 18 खाद्य पदर्थ विक्रेताओं को सुधार नोटिस दिया है।
बड़े खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को लाइसेंस लेने अनिवार्य है जबकि छोटे विक्रेताओं को खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण अथवा लाइसेंस को प्रतिष्ठान में ऐसे स्थान पर लगाने जहां आसानी से दिखाई दे। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थ के निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों को हैड कैप एवं दस्ताने पहनाना, खुले खाद्य पदार्थ नहीं बेचने, तेज एवं प्रतिबंधित रंगों का प्रयोग नहीं करने, शुद्ध होने की गारंटी नहीं होने के कारण वर्क लगी मिठाइयों न बेचने, खाद्य पदार्थों में कच्ची बर्फ न डालने एवं पुराने अखबारों में खाद्य सामग्री नहीं बचने पर प्रतिबंध है। बावजूद इसके कुछ खाद्य विक्रेता नियमों के विरुद्ध खाद्य पदार्थों की बिक्री कर रहे है।
मुख्य खाद्य निरीक्षक जेपी सिंह ने बताया कि नियमों का पालन नहीं करने पर माह अप्रैल में दो निर्माता, दो थोक विक्रेता, 10 फुटकर विक्रेता एवं चार फेरी वालों को नोटिस जारी कर कार्य में सुधारने को 14 दिन का समय दिया गया है। निर्धारित समय के उपरांत यदि कार्य में सुधार नहीं किया जाता तब विक्रेता के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। छह खाद्य पदार्थ विक्रेताओं ने लिखित जवाब दे दिया है। जबकि 12 का जवाब आना शेष है। दोबारा जांच में संतुष्ट नहीं होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप