दिखे बाल विवाह तो डायल करें 112
अक्षय तृतीया 26 अप्रैल को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया की तारीख को बेहद शुभ मुहुर्त माना जाता है। मांगलिक कार्यक्रमों की धूम रहती है। इस बार लॉकडाउन के चलते यूं तो वैवाहिक आयोजनों पर विराम लगा है
निगरानी
- अक्षय तृतीया के मौके पर रहेगी प्रशासन की पैनी नजर
- पुरोहित-मौलवी संग बैंडबाजा वाले तक भेजे जाएंगे जेल
जासं, ज्ञानपुर : अक्षय तृतीया 26 अप्रैल को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया की तारीख को बेहद शुभ मुहुर्त माना जाता है। मांगलिक कार्यक्रमों की धूम रहती है। इस बार लॉकडाउन के चलते यूं तो वैवाहिक आयोजनों पर विराम लगा है, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन बाल विवाह को लेकर कोई चूक नहीं करना चाहता है। प्रशासन की सतर्क नजर रहेगी। कहीं भी बाल विवाह होते दिखे तो प्रशासन ने 112 नंबर डायल कर जानकारी देने में सहयोग मांगा है तो बाल विवाह संपन्न कराने वाले परिजनों से लेकर पुरोहित व मौलवी तक को जेल भेजने की तैयारी की है।
डीएम ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की व 21 वर्ष से कम के लड़के की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आता है। इसे पूर्णरुपेण प्रतिबंधित किया गया है। ऐसे में यदि कोई शादी कराते पाया गया तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत दो वर्ष का कठोर करावास व एक लाख रुपये जुर्माने का प्रविधान है। अक्षय तृतीया (आखा तीज) पर बाल विवाह करने की रूढ़वादी परम्परा समाज में प्रचलित है। ऐसे में विशेष नजर रखी जा रही है। कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिली तो आयोजन कराने वालों सहित सहभागिता करने वाले प्रिन्टिग प्रेस, टेंट व्यवसायी, मैरीज हॉल संचालक, बैन्ड-बाजा, कैटरर्स, फोटोग्राफर यहां तक कि पुरोहित व मौलवी तक को सीधे जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।