सूचना न देने पर चिकित्सा अधीक्षकों को मिली चेतावनी
अस्पतालों में मरीजों के उपचार संबंधी व्यवस्था की जानकारी तीन माह बाद भी नहीं उपलब्ध कराई गई। सूचना उपलब्ध कराने के लिए सीएमओ ने सीएचसी सुरियावां व भदोही अस्पताल के अधीक्षक को निर्देश दिया था। फिर भी सूचना नहीं दी गई। आरटीआइ मामले को गंभीरता से लेकर मुख्य चिकित्साधिकारी ने 20 नवंबर तक आरटीआइ कार्यकर्ता को सूचना देने को कहा है। चेताया है कि लापरवाही करने पर वेतन रोकने व विधिक कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही): सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध न कराने पर प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी डा. एसी सिंह ने सुरियावां और भदोही चिकित्सा अधीक्षक को चेतावनी दी है। कहा है कि 20 नवंबर तक सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई तो वेतन रोकने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
आरटीआइ कार्यकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में आवेदन कर दोनों अस्पतालों से जानकारी मांगी थी। मसलन तैनात चिकित्सकों का नाम, पता, तैनाती अवधि, कुत्ता काटने से संबंधित एंटी रैबीज इंजेक्शन समेत कई बिदु शामिल था। मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सीएमओ ने अस्पतालों के अधीक्षक को समयावधि के भीतर उपलब्ध कराने को कहा था। निर्धारित समय के बाद भी अभी तक आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। प्रभारी सीएमओ ने अधीक्षक सुरियावां और भदोही को पत्र भेजकर आवेदक को निर्धारित समयावधिक के भीतर सूचना देने का निर्देश दिया है। चेताया है कि अनुपालन न करने पर संबंधित का वेतन रोकने के साथ ही विधिक कार्रवाई की जाएगी।