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अपहरण के मामले मुकदमा दर्ज करने का आदेश

औराई थाना क्षेत्र के पटखौली गांव निवासी ¨रकी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश सुनाया है। पारित आदेश में आख्या भी अविलंब न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा है। दरअसल गांव निवासी ¨रकी ने थाने पर प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उसके पति महराजगंज बाजार किसी कार्य से 12 नवंबर 201

By JagranEdited By: Published: Sat, 19 Jan 2019 09:04 PM (IST)Updated: Sat, 19 Jan 2019 09:04 PM (IST)
अपहरण के मामले मुकदमा दर्ज करने का आदेश

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : औराई थाना क्षेत्र के पटखौली गांव निवासी ¨रकी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश सुनाया है। पारित आदेश में आख्या भी अविलंब न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा है।

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दरअसल गांव निवासी ¨रकी ने थाने पर प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उसके पति महाराजगंज बाजार किसी कार्य से 12 नवंबर 2018 को गए थे। पैसे के लेन देन को लेकर विपक्षी घनश्याम ने उसके पति का अपहरण किया गया है। संदेह जताया था कि आरोपी की ओर से उसके पति की हत्या भी कराए जाने से इंकार नहीं किया जा सकता है। कई बार थाने का चक्कर लगाने के बाद भी सुनवाई न होने पर पीड़िता ने न्यायालय की शरण लिया। प्रार्थना को संज्ञान में लेकर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने थानाध्यक्ष औराई को घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज कर आख्या उपलब्ध कराने का आदेश पारित किया है। पीड़िता की ओर से अधिवक्ता नरेश चंद्र राय ने पैरवी किया।


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