Move to Jagran APP

चेक बाउंस के आरोपित के खिलाफ गैर जमानती वारंट

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चेक बाउंस के मामले गैर जमानती वारंट का आदेश सुनाया है। साथ ही मामले में अग्रिम सुनवाई वास्ते 24 जनवरी की तिथि मुकर्रर की है। परिवादी पक्ष के अनुसार कोइरौना थाना क्षेत्र के छेछुआ गांव निवासी कृष्ण कुमार सिंह ने परिवाद पत्र न्यायालय में दायर कर आरोप लगाया था कि मीरजापुर थाना देहात कोतवाली के किरतार तारा निवासी आरोपित राम सागर ने प्लाट दिलाने के नाम पर उसके पिता राजेंद्र सिंह से छह लाख रुपये लिया था।

By JagranEdited By: Published: Tue, 10 Dec 2019 09:14 PM (IST)Updated: Wed, 11 Dec 2019 06:02 AM (IST)
चेक बाउंस के आरोपित के खिलाफ गैर जमानती वारंट

जासं, ज्ञानपुर (भदोही) : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश सुनाया है। साथ ही मामले में अग्रिम सुनवाई वास्ते 24 जनवरी की तिथि मुकर्रर की है।

loksabha election banner

परिवादी पक्ष के अनुसार कोइरौना थाना क्षेत्र के छेछुआ गांव निवासी कृष्ण कुमार सिंह ने परिवाद पत्र न्यायालय में दायर कर आरोप लगाया था कि मीरजापुर के थाना देहात कोतवाली के किरतार तारा निवासी आरोपित राम सागर ने प्लाट दिलाने के नाम पर उसके पिता राजेंद्र सिंह से छह लाख रुपये लिया था लेकिन प्लाट नहीं दिया। कई बार मांग के बाद अब तब कर बात को टालता रहा। दबाव पर उसने चेक देकर बकाए का भुगतान किया। लेकिन जब वादी ने बैंक में चेक जमा किया तो आरोपित के खाते में चेक में उल्लिखित राशि के बराबर धनराशि जमा नहीं थी। न्यायालय ने आरोपित को तलब किया था, बावजूद इसके न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आरोपित के खिलाफ न्यायालय ने गैर जमानती वारंटी का आदेश सुनाया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.